इंदौर, आकाश धोलपुरे। इंदौर (indore) में जिला प्रशासन द्वारा क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटी (Crisis Management Committee) की बैठक के बाद मंगलवार याने आज शुरू की जाने वाली सेवाओ और प्रतिबन्धों (Restrictions) के संबंध में एक विस्तारित आदेश जारी किया गया है। जिसका पालन सभी को करना जरूरी है लेकिन इस आदेश के दौरान शहर और जिले के मदिराप्रेमी (liquor lovers) अपने – अपने सूत्रों के जरिये ये पता लगाने की कोशिश में जुटे थे कि शराब दुकाने कब खुलेगी। बस इसी बात की चर्चा पर विराम उस वक्त लग गया, जब सोमवार रात को आबकारी विभाग (Excise Department) ने एक आदेश जारी कर दिया।
इस आदेश के बाद के मदिराप्रेमी खुश हो गये है और कई लोग तो सोशल मीडिया (social media) पर अपनी खुशी भी जाहिर करने लगे। दरअसल, आबकारी विभाग जिला इंदौर द्वारा जारी किए गये आदेश के हिसाब से हर रोज सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक देशी व अंग्रेजी शराब की दुकान खुल सकेगी। बता दे कि पूर्व आंकड़ो के मुताबिक प्रदेश सरकार को राजस्व का एक बड़ा हिस्सा शराब विक्रय से आता है। लिहाजा, इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही प्रदेश के कई हिस्सों में मदिरा विक्रय शुरू हो सकेगा।
फिलहाल, इंदौर के लिहाज से जो आदेश जारी किए गए है उसके मुताबिक सभी देशी और विदेशी शराब की दुकान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुल सकेगी हालांकि किराना सहित फल व सब्जियों को लेकर समय की पाबंदी होने व मदिरा के लिये दी जा रही छूट पर सवाल भी उठ रहे है।
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आदेश के तहत इन नियमों का पालन शराब दुकानों पर होगा अनिवार्य
शराब दुकाने सुबह 8 बजे से शाम बजे तक खुली रहेगी वही मदिरा की सभी दुकानों में सोशल डिस्टेसिंग एवं पर्सनल डिस्टेसिंग का अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा। इस काम के लिए सभी दुकानों पर दो-दो सिक्योरिटी गार्ड तैनात किये जाने अनिवार्य होगा। वही शराब दुकानों पर ग्राहकों के बीच 2 गज की दूरी, जरूरी होगी और इसका पालन गोल घेरा बनाकर सिक्योरिटी गार्ड द्वारा कराया जाएगा। वही शराब दुकानों के सैल्समेन को मास्क और हैण्ड ग्लब्ज का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। वही दुकान मालिक को दुकान में सेनेटाईजर की व्यवस्था कर हर घंटे में दुकान में सेनेटाईज करना अनिवार्य होगा।
इसके अलावा कोरोना का खतरा कम हो इसके लिए शराब विक्रय के कैशलेस ट्रांसजेक्शन को बढ़ावा देना विक्रेता की जिम्मेदारी होगी और ग्राहकों से मिलने वाली नगद राशि को एक अलग कैश बॉक्स रखकर उसमें रखे रुपयो सेनेटाईज करना जरूरी होगा। वही मदिरा प्रेमियों व ग्राहकों को नगद वापस देने के लिए अलग से कैश बॉक्स में रखी सेनेटाईज राशि से ही भुगतान किया जाना चाहिए।
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फिलहाल, इस आदेश के बाद एक बार इंदौर शहर व जिले के शराब दुकानों पर लंबी कतारों का सिलसिला पिछले साल के अनलॉक की तरह देखने को मिल सकता है। ऐसे में आबकारी विभाग और दुकान संचालकों के लिए व्यवस्था संभालना मुश्किल जरूर होगी। हालांकि, लंबे समय से बंद पड़ी शराब दुकानों के खुलने से मदिरा प्रेमियों में खुशी व्याप्त है।