हाई कोर्ट : मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाना मौलिक अधिकार नहीं

प्रयागराज, डेस्क रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर विवाद को लेकर गरमाए सियासी पारे के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाना मौलिक अधिकार नहीं है। मस्जिदों में लाउडस्पीकर का उपयोग करना संवैधानिक अधिकार नहीं है। जस्टिस विवेक कुमार बिरला और जस्टिस विकास की बेंच ने बुधवार को ये फैसला सुनाया।

बता दे इरफान नाम के शख्स ने याचिका दायर की थी, जिसमें बदायूं जिले के बिसौली एसडीएम के 3 दिसंबर 2021 को दिए गए आदेश को चुनौती दी गई थी। एसडीएम ने अजान के लिए धोरनपुर गांव की नूरी मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति देने से मना कर दिया था।


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Manuj Bhardwaj