Madhya Pradesh: स्कूल खोलने और फीस को लेकर शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बड़ा बयान

Pooja Khodani
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। देशभर में अनलॉक 4.0 की प्रक्रिया शुरु हो गई है केन्द्र सरकार द्वारा स्कूलों को लेकर जारी गाईडलाइन्स के बाद मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ( School Education Minister Inder Singh Parmar) का बड़ा बयान सामने आया है।मंत्री ने कहा है कि अभी हम स्कूल नहीं खोल सकते हैं फिलहाल स्कूलों को बंद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी बच्चे को कुछ हो गया उसका जवाब भी हमें ही देना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों के फीस वसूलने पर रोक लगाई है, ऐसे में वह सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकते है। हम इसके लिए कानून बनाने की तैयारी कर रहे हैं।

दरअसल, मीडिया से चर्चा के दौरान परमार ने कहा कि अभी कोरोना काल चल रहा है। भारत सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है हम उसका पालन करेंगे। अभी हम स्कूल नहीं खोल सकते हैं फिलहाल स्कूलों को बंद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी बच्चे को कुछ हो गया उसका जवाब भी हमें ही देना है। इसलिए हमारी यह मजबूरी है। बता दें कि केन्द्र द्वारा जारी गाइडलाइन में 30 सितंबर तक स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

वही निजी स्कूलों द्वारा फीस वसूले जाने पर मंत्री परमार ने कहा कि हाईकोर्ट (Highcourt) ने निजी स्कूलों के फीस वसूलने पर रोक लगाई है, वह सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकते हैं।हालांकि रोक के बावजूद फीस वसूली जा रही है और उसकी शिकायत मिली तो हम स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वही उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों पर सरकार का बहुत ज्यादा नियंत्रण नहीं है, फीस वाले मामले में खासकर, इसे लेकर हम कानून भी बनाने जा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि फीस जमा नहीं होने पर भी छात्रों के नाम नहीं काटे जाएंगे।

वही मंत्री परमार ने कहा कि कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है, और जिन गरीब बच्चों के पास लैपटॉप या मोबाइल नहीं है, उनकी दूरदर्शन के माध्यम से टीवी के द्वारा पढ़ाई करवाई जा रही है, ताकी बच्चों का भविष्य खराब ना हो।

बीते दिनों जबलुपर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) ने निजी स्कूलों (Private schools) में फीस (Fees) को लेकर बड़ा आदेश दिया था, कोर्ट ने मंगलवार को अंतरिम आदेश में कहा था कि निजी स्कूल कोरोना काल (Corona Era) के दौरान सिर्फ ट्यूशन फीस (tuition fees) ही वसूल सकते हैं। इतना ही नहीं स्कूल संचालक इस दौरान ट्यूशन फीस बढ़ा भी नहीं सकते है। ये आदेश भी हाई कोर्ट ने दिए है। स्कूलों अब तय ट्यूशन फीस की ही वसूली कर सकते हैं।हम आपको बता दे कि लॉकडाउन के बाद से ही इस याचिका पर लगातार सुनवाई चल रही थी, जिसके बाद कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है। इसके अलावा अन्य किसी चार्जेस नहीं वसूल सकते हैं। अगली सुनवाई अब 10 सितंबर को होगी।


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