कांग्रेस की याचिका खारिज, SC ने कहा- फ्लोरटेस्ट को लेकर सही था राज्यपाल का फैसला

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नई दिल्ली/भोपाल।

मध्य प्रदेश में सरकार गठन के मामले में SC ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले के तथ्यों में राज्यपाल फ्लोर टेस्ट का आदेश देने में सही थे। वहीं कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी के इस तर्क को मंजूर नहीं किया कि राज्यपाल आदेश पारित नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश में फ्लोर टेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट विस्तृत ने आदेश जारी किया है। हालांकि इससे पहले ही कमलनाथ सरकार गिर गई थी और बीजेपी ने सरकार बना ली थी। हालांकि 19 मार्च को अंतरिम आदेश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि 20 मार्च को शाम पांच बजे फ्लोर टेस्ट कराया जाए।


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न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

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