भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश में Corona संक्रमण की स्थिति को देखते हुए शिवराज सरकार (shivraj government) ने धार्मिक स्थलों के लिए नए आदेश जारी किए थे। हालाकि 19 जुलाई को जारी किए गए आदेश पर अब सियासत गरमा गई है। मामले में भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सुरेन्द्र शर्मा का कहना है कि गृह विभाग के बुद्धिमान अधिकारी के मुताबिक मंदिर में एक समय में 50 से ज्यादा लोग होंगे तो कोरोना फैल जाएगा लेकिन ईदगाह में नहीं फैलेगा। वहीं उन्होंने मांग की थी कि जल्द से जल्द इस आदेश को निरस्त किया जाए। जिस पर अब गृह विभाग द्वारा नया संशोधित आदेश जारी किया गया है।
दरअसल नए आदेश के मुताबिक ईदगाह को छोड़कर सभी धार्मिक पूजा स्थलों में एक समय में 50 व्यक्ति पूजा अर्चना कर सकेंगे। हालांकि ईदगाह में एक समय में 6 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे। जारी किए गए आदेश मुताबिक धार्मिक पूजा स्थल पर Corona प्रोटोकॉल के जरिए ही पूजा-अर्चना कराई जाएगी।
मंगलवार को जारी गृह विभाग के नए आदेश मुताबिक सभी धार्मिक पूजा स्थल में एक समय में अधिकतम 50 व्यक्ति के पूजा अर्चना करने का उल्लेख किया गया है। 20 जुलाई के नए आदेश में कहा गया है कि ईदगाह में एक समय में 50 व्यक्ति की उपस्थिति की छूट इस आदेश पर लागू नहीं होगी और 14 जुलाई के आदेश अनुसार ईद के मौके पर एक समय में 6 से अधिक लोग ईदगाह में एकत्रित नहीं हो सकेंगे।
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मामले में गृह विभाग ने आदेश जारी करते हुए उक्त दिशा निर्देशों के पालन सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में करुणा के केसों में लगातार कमी देखी जा रही है लेकिन तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सरकार प्रतिबद्ध और सरकार किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है। वही जारी किए गए आदेश के मुताबिक ईदगाह को छोड़कर सभी धार्मिक स्थल में एक समय में केवल 50 व्यक्ति की अनुमति होगी। वही यह निर्देश 31 जुलाई तक लागू रहेंगे।