भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (Madhya pradesh) में पुलिस मुख्यालय (PHQ) द्वारा थानों में कर्मचारियों की पदस्थापना के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। जिसके मुताबिक पुलिस थाने में पदस्थ अधिकारी-कर्मचारी की पदस्थापना अवधि के संबंध में सख्त निर्देश दिए गए हैं। वहीं पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि उन निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।
दरअसल मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (Additional Director General of Police) ने अधिकारी कर्मचारी की पदस्थापना के संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी की है। जिसके मुताबिक अब थानों में आरक्षक से लेकर उपनिरीक्षक स्तर के अधिकारी कर्मचारियों की पदस्थापना अवधि के संबंध में पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किया है। इन आदेशों के मुताबिक किसी एक थाने में किसी भी कर्मचारी की एक पद पर पदस्थ अवधि 4 साल या अधिकतम 5 साल से अधिक नहीं हो सकती है।
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इसके अलावा किसी भी अधिकारी-कर्मचारी को 4 या 5 साल की अवधि की पदस्थापना पूरी होने के बाद फिर से उसी पद पर उसी थाने में पदस्थ नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं किसी भी कर्मचारी की किसी अन्य पद पर उसी थाने में पुनः पदस्थापना में कम से कम 3 साल का अंतर अवश्य रखा जाना चाहिए। वही आरक्षक से लेकर उपनिरीक्षक के पद पर किसी भी कर्मचारी की एक ही अनुभाग में अन्य पदों पर कुल पदस्थापना अवधि 10 साल से अधिक ना हो।
इसके साथ ही साथ आदेश में कहा गया है कि सेवाकाल में अधिकारी-कर्मचारी के ट्रांसफर के साथ-साथ अटैचमेंट की समय अवधि भी शामिल की जाएगी। आदेश के मुताबिक सभी जिले के थाने में पदस्थ आरक्षक और उपनिरीक्षक के पद स्थापना और सेवा कर किया परीक्षण करने की बात भी कही गई है और उसकी रिपोर्ट 20 फरवरी 2021 तक पुलिस मुख्यालय में प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया गया है।