MP School: निजी स्कूलों पर कसा शिकंजा, देना होगा हिसाब, पालकों को मिली बड़ी राहत

MP school Education department

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों (MP School) पर नकेल कसना शुरू हो गया है। दरअसल स्कूल की ट्यूशन पढ़ाने से पहले स्कूल संचालकों को अपने खर्च का ब्यौरा देना होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार अब निजी स्कूलों (private school) की अपने ट्यूशन फीस (tuition fees) के नाम पर मनमानी नहीं चलेगी। निजी स्कूलों को अपने ट्यूशन फीस सहित अन्य गतिविधि खर्च की जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग (school education department, MP) को उपलब्ध करानी होगी।

सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने आदेश दिया कि स्कूलों को बताना होगा कि वह बच्चों से जो Fees ले रहे हैं वह किस मद में वसूल किए जा रहे हैं। इसके लिए उन्हें अलग-अलग हेड बताने होंगे। वही सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है कि स्कूलों को 2 सप्ताह के अंदर यह जानकारी ऑनलाइन (online) राज्य शासन को उपलब्ध करानी होगी।


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Kashish Trivedi

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