भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। MPPSC के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। जहां हाई कोर्ट (high court) ने लोक सेवा आयोग (public service Commission) की संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया पर से रोक हटा दी है। हालांकि हाईकोर्ट द्वारा प्रारंभिक परीक्षा (preliminary examination) के रिजल्ट के निर्णय को अपने अधीन रखा गया है।
दरअसल बुधवार को उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए लोक सेवा आयोग की संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया पर से लगाई रोक हटा ली है। वही एमपीपीएससी (MPPSC) प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट के निर्णय को हाईकोर्ट ने अपने अधीन रखा है। इस दौरान संशोधन आवेदन पर विचार करने की व्यवस्था दी गई है। जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई 4 फरवरी को की जाएगी।
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बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट ने 21 जनवरी को अंतरिम आदेश देकर एमपीपीएससी की संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। इसके बाद MPPSC की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत सिंह ने आवेदन दायर कर आदेश को स्पष्ट करने का अनुरोध किया था। इसके बाद हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश में संशोधन कर MPPSC परीक्षा के परिणाम पर याचिका के निर्णय के अधीन रहते हुए भर्ती पर रोक हटा ली है।
ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था। जिसके बाद हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि परीक्षा परिणाम तैयार करते समय सिविल सेवा नियम 2015 के प्रावधानों को लागू किया गया है। इसके साथ ही मेरिट लिस्ट में आने वाले आरक्षित वर्ग के आवेदकों सामान्य सूची में शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में गड़बड़ी को देखते हुए कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई थी।