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Fri, Dec 5, 2025

MP New Transfer Policy : 5 जुलाई तक विभाग को देनी होगी ये जानकारी, फिर होगा तबादला!

Written by:Pooja Khodani
MP New Transfer Policy : 5 जुलाई तक विभाग को देनी होगी ये जानकारी, फिर होगा तबादला!

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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट।  मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में एक जुलाई 2021 (1 July 2021) से नई ट्रांसफर पॉलिसी (New Transfer Policy) लागू होने जा रही है। इसके तहत 1 से 31 जुलाई तक सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के तबादलें किए जाएंगे। इसके पहले लोक निर्माण मंत्री  गोपाल भार्गव का बड़ा बयान सामने आया है। गोपाल भार्गव ने विभाग से 1 जुलाई से 5 जुलाई तक पोर्टल पर जानकारी मांगी है।

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लोक निर्माण मंत्री  गोपाल भार्गव (PWD Minister Gopal Bhargava)ने कहा है कि राज्य शासन (MP Govenment) की नवीन स्थानान्तरण नीति (New Transfer Policy)  के तहत कोविड प्रभावित अधिकारी और कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाए। इसके लिये विभाग द्वारा अभिनव पहल करते हुए प्रदेश में सबसे पहले अपने विभागीय पोर्टल mppwd.gov.in/covid.aspx पर 5 जुलाई तक कोविड प्रभावित शासकीय कर्मियों (Government Employees) की जानकारी मांगी गई है।

प्रमुख सचिव नीरज मण्डलोई ने बताया है कि फरवरी 2020 के बाद काविड-19 से संक्रमित हुए कर्मचारी और अधिकारियों को 1 जुलाई से प्रारंभ होने वाले पोर्टल mppwd.gov.in/covid.aspx पर जानकारी दर्ज कराना होगी। यह व्यवस्था राज्य शासन की स्थानान्तरण नीति के संदर्भ में विभाग द्वारा प्रारंभ की गई है।विभाग के पोर्टल पर मोबाइल नम्बर, पद, जन्मतिथि, कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट का SRF, ID, RTPCR का दिनांक एवं कोविड नेगेटिव होने की दिनांक भी दर्ज करना होगी।

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प्रमुख सचिव नीरज मण्डलोई ने बताया है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा स्थानान्तरण के प्रस्ताव तैयार करते समय उक्त रिपोर्ट पर विशेष ध्यान रखा जायेगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि तक अधिकारी और कर्मचारी अपनी जानकारी अंकित नहीं करते हैं, तो स्थानान्तरण की स्थिति में संबंधित शासकीय सेवक स्वंय उत्तरदायी होगें।विभाग की इस पहल को लोक निर्माण विभाग कर्मचारी संगठनों द्वारा सराहा गया है, इस प्रक्रिया से कोविड-19 से प्रभावित कर्मचारी और उनके परिवारों को राहत मिल सकेगी।