जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (madhya pradesh) में अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate appointment) के मामले में बड़ी गड़बड़ी देखी गई है। जहां हाईकोर्ट (highcourt) के आदेश की भी अवहेलना की गई है। इस मामले में हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग (School Education Department) के सचिव, आयुक्त (commissioner) और नरसिंहपुर जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (District Education Officer) को नोटिस जारी किया है। साथ ही जवाब देने के लिए इन्हें 4 सप्ताह का समय दिया गया है।
दरअसल अवमानना याचिकाकर्ता की उम्र पूरी होने के बाद भी उसे अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई थी। जिसके बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की शरण ली थी है। कोर्ट ने पूर्व में आदेश जारी किया था कि समय अवधि के अंदर नियम के अनुसार याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए। वहीं हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना पर हाईकोर्ट ने अपने पूर्व के आदेश का पालन न करने और कार्य में लापरवाही बरतने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की सचिव अरुण शमी, आयुक्त जयश्री कियावत और नरसिंहपुर के जिला शिक्षा अधिकारी अरुण इंगले को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
Read More: शनिवार को लगेगा उम्मीद का पहला टीका, वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी
मामला नरसिंहपुर जिले का है। नरसिंहपुर जिला गाडरवारा निवासी अनिल नामदेव की पत्नी शासकीय स्कूल में शिक्षिका थी। उनके निधन के बाद याचिकाकर्ता ने अवमानना के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था उस वक्त याचिकाकर्ता की उम्र 6 वर्ष थी। जिसके बाद नरसिंहपुर जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि जब याचिकाकर्ता की उम्र 18 वर्ष हो जाएगी तब उसे अनुकंपा नियुक्ति दे दी जाएगी। वहीं 18 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद एक बार फिर अवमानना याचिकाकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया लेकिन आवेदन को दरकिनार किया गया। जिसके बाद याचिकाकर्ता हाईकोर्ट की शरण में चला गया था।
वहीं इस मामले में हाईकोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता की समस्याओं का निराकरण किया जाए और नियम के अनुसार उन्हें अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद समय अवधि तक याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई इसके बाद हाईकोर्ट ने अपने पूर्व के आदेश का पालन न करने के खिलाफ और कार्य में लापरवाही बरतने को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव अरुण शमी, आयुक्त जयश्री कियावत और नरसिंहपुर के जिला शिक्षा अधिकारी अरुण इंगले को नोटिस जारी किया।