इंदौर , आकाश धोलपुरे| कोरोना (Corona) के बढ़ते संक्रमण के बीच प्रशासन (Administration) ने शहर के व्यापारियों को राहत दी है| पूर्व में रात आठ से सुबह छह बजे तक शहर के व्यावसायिक संस्थान और दुकानें बंद रखने के आदेश जारी किए गए थे| जिसे बदलते हुए प्रशासन ने अब बाजार और रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुले रखने की अनुमति दे दी है| कलेक्टर मनीष सिंह (Indore Collector Manish Singh) ने रविवार शाम को इस सम्बन्ध में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत नया आदेश जारी किया।
जनप्रतिनिधियों की लगातार मांग और दबाव के बाद प्रशासन ने अब रात 10 बजे तक दुकानें, व्यावसायिक संस्थान और रेस्टॉरेंट खुले रखने का निर्णय लिया है। इंदौर नगर निगम क्षेत्र एवं महू कैंटोनमेंट एवं नगरी क्षेत्र में दुकानें तथा व्यावसायिक संस्थान रेस्टोरेंट रात्रि 10 बजे तक खुले रह सकेंगे। जारी आदेश में कहा गया है कि पूर्व में दुकानें व्यावसायिक संस्थान एवं रेस्टोरेंट आदि गतिविधियां संचालित करने की अनुमति रात्रि 8 बजे तक दी गई थी।
अब यह गतिविधियां सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक संचालित की जा सकेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतरगत दंडनीय अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। व्यापारियों व जनप्रतिनिधियों द्वारा बाजार खुले रहने का रात का अधिकतम समय 10 बजे तक करने की मांग लगातार की जा रही थी|