शराब ठेकेदारों को HC से राहत, अगली सुनवाई तक सरकार की ओर से नहीं होगी कोई कार्रवाई

जबलपुर।संदीप कुमार।

मध्यप्रदेश(madhyapradesh) में शराब ठेकेदारों और सरकार के बीच चल रहा विवाद फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। शराब ठेकेदारों की ओर से दायर की गई। याचिकाओ पर आज जबलपुर हाईकोर्ट(jabalpur higcourt) में सुनवाई हुई। जिस पर शराब ठेकेदारों(Liquor contractors) द्वारा हाल ही में सरकार द्वारा किए गए नीतिगत संशोधन को चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान सरकार(government) की ओर से हाईकोर्ट में आश्वासन दिया गया कि इस मामले की अगली सुनवाई तक शराब ठेकेदारों के खिलाफ सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाएगी।

दरअसल शराब ठेकेदारों की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि सरकार कोरोना संक्रमण(Corona infection) काल के दौरान शराब दुकानों को खोलने की अनुमति तो दे रही है लेकिन नियम इतने ज्यादा बना दिए हैं कि शराब ठेकेदारों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। शराब ठेकेदार सरकार को निश्चित राजस्व(revenue) देने की हालत में भी नहीं है वही हाल ही में राज्य सरकार ने नीतिगत संशोधन करते हुए शराब ठेकेदारों पर दबाव बनाने की कोशिश की है।

बता दें कि 23 मई को राज्य सरकार ने शराब नीति में संशोधन कर शराब ठेकेदारों की ठेका अवधि को बढ़ा दिया था लेकिन बिड की रकम कम नहीं की थी इसके साथ ही शराब दुकान बंद करने पर शराब ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लाइसेंस निरस्तीकरण और वसूली का प्रावधान भी बना दिया था। जिसे ठेकेदारों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। फिलहाल इस मामले पर सुनवाई अब 2 जून को सुनवाई नियत की गई है। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार और शराब ठेकेदारों आपसी समन्वय बनाने की कोशिश करें।


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न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

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