प्रशासक पद से हटाए गए अशोक सिंह को राहत, शिवराज सरकार को नोटिस

हाईकोर्ट

भोपाल/जबलपुर।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट(MP HighCourt) ने अपेक्स बैंक (Apex Bank) के प्रशासक पद से हटाए गए अशोक सिंह(Ashok Singh) को राहत दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि अपेक्स बैंक के प्रशासक पद (Administrator position) पर अगर राज्य सरकार कोई नई नियुक्ति करती है तो ये नियुक्ति मामले पर आने वाले हाईकोर्ट के अंतिम फैसले की अधीन रहेगी।वही कोर्ट ने शिवराज सरकार( shivraj sarkar) सहित अन्य को नोटिस (notice) जारी कर 3 सप्ताह में जवाब मांगा है।खास बात ये है कि अशोक सिंह दिग्विजय(digvijay) समर्थक माने जाते है और इस नियुक्ति को ग्वालियर चम्बल अंचल (gwalior chambal) में सिंधिया(Scindia) के घटते कद के रूप में देखा जा रहा था, इसी के चलते नियुक्ति निरस्त करने का फैसला लिया गया था, हालांकि कोर्ट ने उपचुनाव(BY Election) से पहले अशोक सिंह और कांग्रेस (Congress)को बडी राहत दे दी है।

दरअसल, पिछले साल जुलाई महीने में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही अशोक सिंह अपैक्स बैंक का चेयरमैन मनोनीत किया गया था। कमलनाथ सरकार में यह पहली राजनीतिक नियुक्ति थी।। इतना ही नही बैंक का प्रशासक बनते ही सरकार ने उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दे दिया था, लेकिन प्रदेश में शिवराज सरकार के आते ही 25 मार्च 2020 को एक आदेश जारी करते हुए अशोक सिंह की नियुक्ति रद्द कर दी गई थी। जिसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा था।कोरोना और लॉक डाउन के चलते सुनवाई हो नही लेकिन शुक्रवार को न्यायमूर्ति सुजय पॉल की कोरोना आपदाकालीन एकलपीठ के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मामले की सुनवाई की।


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न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

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