कोरोना मृतक के मुआवजे पर SC का बड़ा फैसला, दिग्विजय सिंह ने किया फैसले का स्वागत

Supreme-Court-of-India

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र को corona के शिकार लोगों के परिवार को मुआवजा (compensation) देना चाहिए। कुछ दिनों पहले केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि corona के कारण मरने वाले सभी लोगों को 4 लाख रुपये का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है क्योंकि इससे आपदा राहत कोष (disaster relief fund) समाप्त हो जाएगा। वहीँ कांग्रेस के दिग्गज नेता और सांसद दिग्विजय सिंह (digvijay singh) ने इस फैसले का स्वागत किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की दलील को स्वीकार करते हुए बुधवार को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) को राहत के लिए न्यूनतम मानक बनाने का निर्देश दिया ताकि मुआवजे की कुछ राशि का भुगतान किया जा सके। वहीँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NDMA न्यूनतम मानकों को निर्धारित करने के अपने वैधानिक कर्तव्य को निभाने में विफल रहा है। इस बीच सरकार को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए भी कहा गया था जो corona को मौतों के कारण के रूप में निर्देशित करता है और corona के चिकित्सा उपचार के लिए बीमा पॉलिसी बनाता है।


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Kashish Trivedi

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