MP Promotion: पदोन्नति नहीं मिलने से विभागों के वरिष्ठ पद खाली, नाराज कर्मचारी पहुंचे हाईकोर्ट

पदोन्नति

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya pradesh) में अप्रैल 2016 से पदोन्नति (Promotion) पर रोक लगाई गई है। जिसके बाद मंत्रालय सहित प्रदेश के तमाम कार्यालयों में 60% से अधिक वरिष्ठ पद खाली पड़े हुए हैं। प्रभारी अधिकारी कर्मचारियों को प्रभार देकर इन विभागों में काम चलाया जा रहा है। हालांकि इसका असर सरकार की कार्य संस्कृति पर भी पड़ रहा है। वहीं सरकार के कार्य की गति में भी समुचित ढंग से तेजी नहीं आ रही है। जिसके बाद दो दर्जन से ज्यादा कर्मचारी राज्य सरकार (state government) के खिलाफ हाईकोर्ट (Highcourt) पहुंच गए हैं।

सहकारिता सहित आधा दर्जन विभागों के कर्मचारी ने हाईकोर्ट की जबलपुर और ग्वालियर खंडपीठ (Jabalpur and Gwalior Bench) में याचिका दायर की है। माना जा रहा है कि नवंबर में इस पर सुनवाई की जा सकती है। कर्मचारी द्वारा याचिका दायर कर कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति को लेकर जो निर्देश दिए थे वह निर्देशित आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों पर लागू होते हैं, सामान्य वर्ग के कर्मचारियों पर नहीं।


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Kashish Trivedi

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