शिवराज सरकार ने अधिनियम में किया संशोधन, अब MP और MLA बन सकेंगे इन संस्थाओं के अध्यक्ष

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश सरकार(Government of Madhya Pradesh) ने सहकारी संस्थाओं(Co-operative Society) को लेकर बड़ी घोषणा की है। इसके तहत अब सहकारी संस्थाओं में सांसद(MP) और विधायक(MLA) भी अध्यक्ष बन सकेंगे। इसके लिए सहकारिता विभाग ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960(Madhya Pradesh Cooperative Society Act, 1960) में संशोधन के अध्यादेश जारी किए हैं। शिवराज सरकार द्वारा सहकारी अधिनियम 1960 में इसके लिए संशोधन भी कर दिया गया है।

दरअसल सहकारी अधिनियम 1960 में संशोधन करने के साथ ही साथ सरकार ने विधायक और सांसद को सहकारी संस्थाओं में अध्यक्ष नहीं बनने की धारा को भी खत्म कर दिया है। जिसके बाद कोई भी सांसद या विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने वाला व्यक्ति अध्यक्ष बन सकेगा।


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Kashish Trivedi

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