MP के पूर्व सांसद और विधायक को विशेष न्यायालय ने सुनाई सजा, लगाया जुर्माना, ये है मामला

Kashish Trivedi
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। भोपाल के विशेष न्यायालय (special court) ने भिंड (bhind) के पूर्व सांसद राम लखन सिंह (ram lakhan singh) और उनके MLA बेटे संजीव सिंह (sanjeev singh) को एक मामले में दोषी करार दिया है। वहीं उन पर हजार रुपए के जुर्माने लगाए गए। साथ ही उन्हें कोर्ट खत्म होने तक कोर्ट में खड़े रहने की सजा सुनाई गई।

दरअसल मामला 2015 का है। जब पंचायत चुनाव (panchayat election) के दौरान प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भदोरिया से मारपीट और अपहरण के मामले में विधायक संजीव सिंह और पूर्व MP राम लखन सिंह का नाम सामने आया था। हमले में भिंड के पूर्व सांसद को भोपाल की विशेष न्यायालय ने दोषी करार दिया। मामले की पुष्टि AGP कमल वर्मा ने की है।

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ज्ञात हो कि 2015 में चुनाव के दौरान राम लखन सिंह और बसपा से विधायक संजीव सिंह ने देवेन्द्र सिंह भदौरिया से उन्हें जनपद अध्यक्ष बनाने का वादा किया था। इसके लिए उनसे पैसे भी लिए गए थे। हालांकि चुनाव खत्म होने के दौरान उनका अपहरण कर 1 महीने के लिए उन्हें प्रदेश से बाहर रखा गया था। देवेन्द्र सिंह भदौरिया के साथ मारपीट की गई। उन्हें जनपद अध्यक्ष भी नहीं बनाया गया। जिसके बाद देवेंद्र ने इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस से की। पुलिस ने मारपीट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।

इस मामले में देवेंद्र सिंह भदोरिया के वकील का कहना है कि 8 सितंबर 2018 को भोपाल स्थित विशेष न्यायालय में पेश किया गया। जिसके बाद धारा 323 के तहत विशेष न्यायालय की पीठ ने 24 जुलाई को इस मामले में संजीव सिंह, राम लखन सिंह और विनोद सिंह को दोषी माना और उन्हें कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई, साथ ही उन पर हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। हालांकि अब इस मामले में देवेंद्र सिंह भदोरिया के वकील का कहना है कि उनके परिजनों की सुरक्षा और देवेंद्र की सुरक्षा को लेकर इस मुद्दे को हाईकोर्ट में लेकर जाया जाएगा।


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