खाताधारकों के लेन-देन के लिए 15 जून से बैंक में होंगे ये नियम, कलेक्टर ने दिए निर्देश

बुरहानपुर।शेख रईस

जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव एवं इसे नियंत्रित करने के लिए आगामी आदेश तक लॉकडाउन लागू है। इस दौरान नागरिकों की सुविधा के लिए शहरी क्षेत्र में बैंकों की समस्त शाखाओं/कियोस्क सेंटर/ग्राहक सेवा केन्द्र/बी.सी.पाईंट से सभी खातों से लेनदेन के लिए 15 जून से व्यवस्थाएं की जा रही है। सामान्य खातेधारकों से लेनदेन का समय प्रातः 10.30 बजे से अपरान्ह 3.30 बजे तक होगा। कंटेनमेंट क्षेत्र में बी.सी द्वारा होम डिलेवरी/डोर टू डोर लेनदेन की व्यवस्था होगी।

ऐसी होगी लेनदेन की व्यवस्थाः-

कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि खाताधारकों के अंतिम अंक के आधार पर बैंकों से लेनदेन के लिए दिवस निर्धारित किये गये है।
ऽ जिन खाताधारकों के खाते का अंतिम अंक ××××××0 व ××××××1 होगा वे सोमवार को लेनदेन कर पायेंगे।
ऽ जिन खाताधारकों के खाते का अंतिम अंक ××××××2 व ××××××3 होगा वे खातेधारक मंगलवार को लेनदेन कर सकेंगे।
ऽ जिन खाताधारकों के खाते का अंतिम अंक ××××××4 व ××××××5 होगा वे बुधवार को लेनदेन कर पायेंगे।
ऽ जिन खाताधारकों के खाते का अंतिम अंक ××××××6 व ××××××7 होगा वे गुरूवार को लेनदेन कर सकते है।
ऽ जिन खाताधारकों के खाते का अंतिम अंक ××××××8 व ××××××9 होगा वे शुक्रवार को लेनदेन कर पायेंगे।

इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट श्री प्रवीण सिंह ने आवश्यक दिशा-निर्देश दिये है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों/कियोस्क सेंटर से लेनदेन हेतु पूर्व जारी व्यवस्था ही लागू होगी। उन्होंने सभी संबंधितों को निर्देश दिये है कि बैंको/कियोस्क सेंटर/ग्राहक सेवा केन्द्र/बी.सी.पाईंट से लेनदेन के दौरान शासन द्वारा दिशा-निर्देशानुसार मास्क लगाना अनिवार्य है तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना सुनिश्चित करें।


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न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

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