बालाघाट।सुनील कोरे
प्रदेश में बढ़ते कोरोना प्रभाव को देखते हुए गृहमंत्री के प्रति सप्ताह रविवार को टोटल लॉक डॉउन के ऐलान के बाद बालाघाट जिले में 12 जुलाई को जिला प्रशासन ने टोटल लॉक डॉउन का आदेश जारी किया है।
प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए राज्य शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने 12 जुलाई 2020 को बालाघाट जिले में टोटल लॉकडाउन रखने के आदेश दिए हैं. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत 12 जुलाई 2020 को प्रातः 5:00 बजे से रात्रि 12:00 बजे तक बालाघाट जिले की सीमा में कोई भी बाहरी व्यक्ति और वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।. इसी प्रकार जिले के नागरिकों का भी बिना उचित कारण के घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा।
क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद
जिला प्रशासन द्वारा 12 जुलाई को जिले में किये गये टोटल लॉक डॉउन की अवधि में अति आवश्यक सेवाएं जैसे पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, मेडिकल स्टोर्स, दूरसंचार , विद्युत , नगर पालिका की सेवाएं जारी रहेंगी। इसके अलावा सभी बंद रहेगा। जिले के जनता से इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए है।