Indore : नगर निकाय चुनाव 2021- HC ने सरकार को अविलम्ब चुनाव कराने के दिए आदेश

इंदौर हाईकोर्ट

इंदौर, स्पेशल डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ (High Court Indore bench) ने चुनाव आयोग (election commission) और शासन को नगरीय निकाय चुनाव (urban body election) जल्द से जल्द कराने के आदेश दिए हैं। प्रदेश में नगर निगम चुनाव में देरी को लेकर फरवरी 2020 में में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इसी की सुनवाई के दौरान आज इंदौर खंडपीठ ने शासन को अविलंब चुनाव करवाने के आदेश दिए हैं।

जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस शैलेंद्र शुक्ल की युगल पीठ की सुनवाई के दौरान शासन ने अपना जवाब पेश करते हुए कहा कि वह चुनाव कराने के लिए तैयार है। तीन मार्च को शासन द्वारा मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। पूर्व पार्षद भारत पारख द्वारा दायर की गई इस जनहित याचिका में राज्य शासन और राज्य वाचन आयोग को पक्षकार बनाया गया था।


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Atul Saxena

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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....