April 2025 Financial Deadline: वित्तवर्ष 2025-26 की शुरुआत आज से हो चुकी है। पैसों से जुड़े कई बदलाव हुए हैं। इनकम टैक्स, जीएसटी, टोल टैक्स, यूपीआई और बैंकिंग से जुड़े नए नियम लागू हुए हैं। मार्च का कई वित्तीय कार्यों को पूरा करने का आखिरी मौका था। अप्रैल भी खास है। कई फाइनेंशियल कामों को खत्म करने की डेडलाइन खत्म होने वाली है।
नया समय बजट और वित्तीय लक्ष्य का आकलन करके निवेश का सही अवसर साबित हो सकता है। सही स्ट्रैटिजी पैसों की बचत करने में मदद कर सकती है। वहीं फरवरी 2025 के लिए फॉर्म 16बी, फॉर्म 16सी और फॉर्म 16डी के लिए टैक्स डिडक्शन टीडीएस सर्टिफिकेट भी इस महीने जारी होगा। आइए जानें अप्रैल में कौन-से निपटाना जरूरी है?

वित्तवर्ष 2025-26 के लिए करें टैक्स प्लानिंग
अप्रैल 2025 नए वित्तवर्ष का पहला महीना है। आप पूरे साल के लिए टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। नया टैक्स स्लैब और कई बदलाव भी लगी हो चुके हैं। 12 लाख रुपये इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप नए टैक्स रिजिम या पुराने टैक्स रिजिम के टैक्स कर बचत निवेश कर सकते हैं।
पीपीएफ और एनपीएस में पैसा लगाने मौका
पब्लिक प्रोविडेंट फंड और नेशनल पेंशन फंड में इन्वेस्ट करने के लिए यह सही समय है। यदि आप अप्रैल के पहले सप्ताह में इन योजनाओं में पैसा लगाते हैं, तो पूरे साल ब्याज का लाभ मिल सकता है।
आईटीआर फाइलिंग की तैयारी करें
यदि आप असेस्मेंट ईयर 2025-26 यानि वित्तवर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने वाले हैं तो अभी से ही तैयारी शुरू कर लें। आईटी फ़ाइल करने की आखिरी तारीख 31 2025 है। वेतनभोगी कर्मचारी फॉर्म 16 के तहत आईटीआर भर सकते हैं, जो अक्सर 15 जून के बाद आता है। इससे पहले इनकम, स्टॉक, म्यूचुअल फंड और टैक्स सेविंग दस्तावेजों को कलेक्ट कर लें।
अप्रैल में खत्म होगी इनकम टैक्स से जुड़े इन कामों की डेडलाइन
- फॉर्म 15जी और फॉर्म 15एच जमा करने की डेडलाइन अप्रैल में खत्म होगी। इससे आप ब्याज आय पर लगने वाले अनावश्यक टैक्स डिडक्शन से बच सकते हैं। बता दें 15जी फॉर्म 60 साल से कम आयुवर्ग के लिए होता है। वहीं फॉर्म 15एच 60 वर्ष से अधिक आयुवर्ग वालों के लिए होता है। डेडलाइन 30 अप्रैल तय की गई है।
- सेक्शन 194IA, सेक्शन 194IB और 194M के तहत फरवरी 2025 के लिए फॉर्म 16बी, फॉर्म 16सी और फॉर्म 16डी के लिए टैक्स डिडक्शन टीडीएस सर्टिफिकेट इश्यू होने की आखिरी तारीख 14 अप्रैल है।
- पीएफ या ईएसआई के लिए योगदान जमा करने की आखिरी तारीख 15 अप्रैल 2025 है।
- सेक्शन 194IA (फॉर्म 26QB), सेक्शन 194IB (फॉर्म 26QC) और सेक्शन 194M के तहत चालान-सह -विवरण प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख है।