RBI Action: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अक्सर बैंकों के कमियों के आधार पर सख्त कार्रवाई करता रहता है। आरबीआई ने महालक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड, धारवाड़, कर्नाटक का लाइसेन्स रद्द करने की घोषणा कर दी है। केन्द्रीय बैंक ने बैंक अधिनियम (Banking Regulation Act) की धारा 5(बी) के तहत बैंकिंग व्यवसाय बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। 27 जून से बैंकिंग व्यवसाय की समाप्ति हो रही है। बैंक को अब गैर-सदस्यों से जमा स्वीकार करने पर भी रोक है।
आरबीआई ने महालक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड (Mahalaxmi Cooperative Bank Limited) को गैर-बैंकिंग संस्थान के रूप में कार्य करने के अनुमति प्रदान की है। इसके बावजूद जब भी सेंट्रल बैंक की ओर मांग की जाएगी, बैंक को गैर-सदस्यों की अवैतनिक और दावा न की गई (Unclaimed Deposit) जमा राशि को चुकाना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
बता दें कि इस बैंक को 23 मार्च 1994 में बैंकिंग लाइसेन्स प्रदान किया गया था। लेकिन अब आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 और धारा 22 के तहत इस सहकारी बैंक पर भारत में बैंकिंग व्यवसाय करने पर रोक लगा दी है। इस बात की जानकारी रिजर्व बैंक ने मंगलवार यानि आज दी है।