EPFO Decisions: नए साल से पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सब्स्क्राइबर्स से लिए दो बड़े अपडेट हुए हैं। ईपीएफओ ने अकाउंट फ्रीजिंग और डीफ्रीजिंग के नियमों में संशोधन कर दिया है। इसके लिए एसओपी भी जारी किया गया है। साथ ही कोविड काल से चली या रही पीएफ निकासी की सुविधा बंद होने जा रही है।
अकाउंट फ्रीजिंग को लेकर लागू होंगे नए नियम
ईपीएफओ ने अकाउंट फ्रीज और डी-फ्रीज़ करने के लिए नए नियम लागू किए हैं। स्टैन्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) को जारी कर दिया गया है। एक निर्धारित अवधि के भीतर फ्रीजिंग और डी-फ्रीजिंग प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वेरीकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। 30 दिनों के भीतर अकाउंटहोल्डर्स को फ्रीज़ अकाउंट को वेरफाइ करना होगा। डेडलाइन को 14 दिनों तक बढ़ाने की सुविधा उपलब्ध होगी। यह कदम संगठन ने धोखाधड़ी के मामलों पर रोक लगाने के लिए उठाया है। वेरीफिकेशन के बाद केवल अकाउंटहोल्डर्स को ही पैसे निकालने की अनुमति होगी।
एडवांस पैसे निकालने की सुविधा पर रोक
कोरोना काल में ईपीएफओ ने पीएफ अकाउंट होल्डर्स को खाते से एडवांस विथ्ड्रॉल की सुविधा प्रदान की थी। यह सुविधा अब बंद हो चुकी है। हालांकि इस संबंध में संगठन ने कोई भी आधिकारिक सूचना जारी नहीं की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब पीएफ सब्स्क्राइबर्स को नॉन-रिफ़ंडेबल कोविड एडवांस को क्लेम करने की अनुमति नहीं होगी। सरकार का मानना है कि इस सुविधा का इस्तेमाल गैर-जरूरी खर्चों के लिए किया जा रहा है। हालिया आंकड़ों के अनुसार इस सुविधा का लाभ करीब 2.2 करोड़ सब्स्क्राइबर्स उठा चुके हैं।