गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो गए हैं पैसे, फिक्र न करें झट से करें ये काम पूरे पैसे मिलेंगे वापस

Banking Tips : बीते कुछ समय में देशभर में डिजिटल ट्रांजेक्शन ने काफी रफ्तार पकड़ी है। खासतौर से नोटबंदी के बाद से इस पेमेंट मोड में इतनी तेजी आई है कि अब ठेले वाले से लेकर शोरूम संचालक तक डिजिटल माध्यम से पैसे ग्रहण करते हैं। आमतौर पर इस तरह पेमेंट करते हुए लोग क्यूआर कोड स्कैन करते हैं या फिर नंबर कंफर्म करने के बाद ही उस पर पेमेंट किया जाता है। पैसे ट्रांसफर करते हुए जितनी हो स के उतनी सावधानी बरती जाती है। इसके बावजूद कभी कभी गलती हो जाती है और पैसा किसी ओऱ अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। आप भी कभी ऐसी गलती का शिकार हो जाएं तो कुछ जरूरी कदम उठा कर गलती सुधार भी सकते हैं। ऐसी गलती होने पर 48 घंटे तक रिफंड की गुंजाइश बनी रहती है।

इस तरह करें शिकायत

जब भी आपसे यूपीआई के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करते हुए या फिर नेट बैंकिंग के जरिए गलत अकाउंट में पैसे चले जाएं तो आपको सबसे एक नंबर पर शिकायत दर्ज करना है। ये नंबर है 18001201740। इस पर शिकायत दर्ज करवाने के बाद आप बैंक जाएं और फॉर्म भरकर इसकी जानकारी अदा करें। आपको बैंक को ट्रांजेक्शन की सारी डिटेल देनी होगी। इसके बाद बैंक से आपको रिक्वेस्ट का या कंप्लेंट का नंबर मिलेगा। बैंक आपकी मदद से इंकार नहीं कर सकता। ऐसा करने पर आप bankingombudsman.rbi.org.in पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। गलत ट्रांजेक्शन की जानकारी आप ईमेल के जरिए भी दे सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि फोन से ट्रांजेक्शन का मैसेज डिलीट नहीं होना चाहिए। उसमें PPBL नंबर मौजूद होता है, जो शिकायत करते समय जरूरी होता है।


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Amit Sengar

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मुझे अपने आप पर गर्व है कि में एक पत्रकार हूँ। क्योंकि पत्रकार होना अपने आप में कलाकार, चिंतक, लेखक या जन-हित में काम करने वाले वकील जैसा होता है। पत्रकार कोई कारोबारी, व्यापारी या राजनेता नहीं होता है वह व्यापक जनता की भलाई के सरोकारों से संचालित होता है। वहीं हेनरी ल्यूस ने कहा है कि “मैं जर्नलिस्ट बना ताकि दुनिया के दिल के अधिक करीब रहूं।”