म्यूचुअल फंड के जरिए भी बचा सकते हैं टैक्स, ऐसे चुनें फंड, जरूर रखें इन बातों का ख्याल, पढ़ें पूरी खबर

टैक्स बचाने के लिए "ELSS Fund" बेहतर ऑप्शन बन सकता है। हालांकि फंड को चुनते समय कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी होता है। आइए जानें कैसे म्यूचुअल फंड के जरिए आप टैक्स बचा सकते हैं?

Manisha Kumari Pandey
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How To Save Tax With Mutual Fund: इन दिनों म्यूचुअल निवेश का बेहतर तरीका बन चुका है। इसमें एफडी, पीपीएफ, रेकरिंग डिपॉजिट इत्यादि के मुकाबले काफी बेहतर रिटर्न मिलता है। आप म्यूचुअल फंड में निवेश करके भी टैक्स बचा सकते हैं। टैक्स सेविंग के लिए “ELSS Fund” बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। ईएलएसएस फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है।

कैसे करें फंड का चुनाव?

ईएलएसएस को वेतनभोगी कर्मचारियों और पहली बार निवेश करने वाले निवेशकों के लिए बेस्ट विकल्प माना जाता है। वेतनभोगियों को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत टैक्स छूट का लाभ भी मिलता है। पहली बार निवेश करने वालों के लिए ईएलएसएस का SIP बेहतर ऑप्शन बन सकता है। इसमें 1,50,000 रुपये के निवेश पर टैक्स छूट मिलता है। अपने लक्ष्यों को देखते हुए हिस्ट्री के आधार पर विभिन्न स्कीम का मूल्यांकन करें। हालांकि इसमें रिटर्न की गारंटी नहीं मिलती है, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है। यह भविष्य में भी बेहतर रिटर्न का स देता है। फंड का चुनाव करते समय अपनी उम्र और फंड के साइज़ का ध्यान जरूर रखें। कोई भी फंड चुनते समय इसकी तुलना अन्य टैक्स सेविंग योजनाओं से करें। ईएलएसएस में निवेश करने से पहले कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए।

जरूर रखें इन बातों का ख्याल

  • लक्ष्य (Goal)- सबसे पहले निवेश के कारण को जानें। ईएलएसएस फंड में निवेश कर न सिर्फ आप टैक्स बचा सकते हैं बल्कि कई जरूरतों की पूर्ति भी कर सकते हैं।
  • टैक्स छूट (Tax Exemption)- ईएलएसएस में 1.5 लाख की राशि पर टैक्स कटौती का लाभ मिलता है। यदि आपके पाद अन्य क्लेम हैं तो पूरे ईएलएसएस राशि कटौती के लिए पात्र नहीं हो सकती।
  • रिस्क- ELSS फंड में अधिक निवेश करने पर जोखिम का खतरा भी अधिक होता है। इसलिए यह सुनिश्चित करना जरूरी होता है कि आपके पास निवेश करने की रिस्क कैपेसिटी है या नहीं।
  • समय सीमा- इस टैक्स सेविंग फंड में कम से कम 3 वर्ष तक समय लगता है। आप फंड को आगे भी बढ़ा सकते हैं। यह सुनिश्चित जरूर करें कि इस दौरान आपको पैसों की जरूरत न पड़ें।
  • 1 लाख से अधिक रिटर्न पर 10% का दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर (Long Term Capital Gain Tax) को आकर्षित करता है। ईएलएसएस में भले ही रिटर्न ज्यादा होता है लेकिन इसमें रिस्क भी काफी अधिक होता है।

(Disclaimer: इस आलेख का उद्देश्य केवल सामान्य जानकारी साझा करना है, जो विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। MP Breaking News इस भी स्कीम/प्लान/म्यूचुअल फंड/शेयर मार्केट में निवेश की सलाह नहीं देता।)

 

 


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