एटीएम कार्ड होल्डर के साथ हादसा हुआ तो यूं करें बीमा क्लेम

Amit Sengar
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नई दिल्ली,डेस्क रिपोर्ट। अगर आप एटीएम कार्ड (ATM Card) का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में ये खबर खास आपके लिए है। बता दें कि एटीएम कार्ड लेने के बाद उसी बैंक की ओर से धारक का बीमा हो जाता है। किसी दुर्घटना में कार्डधारक की मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में बैंक की ओर से उसे अलग-अलग कार्ड्स पर 10 लाख रुपए तक का बीमा मिलता है। एयर एक्सीडेंट में बीमा की रकम दोगुनी हो जाती है, लेकिन शर्त होती है कि फ्लाइट का टिकट उसी एटीएम से लिया गया हो।

कौन देता है बीमा, शर्ते क्या हैं
इसमें कार्ड प्रोवाइडर कंपनी जैसे मास्टर कार्ड, वीजा या रूपे कार्ड या बैंक भी बीमा राशि देते हैं। एक्सीडेंट से 45-90 दिन पहले तक कार्ड का इस्तेमाल हुआ होना चाहिए। इसमें जरूरी नहीं है कि कार्ड का इस्तेमाल एटीएम मशीन पर ही हुआ हो। किसी भी माध्यम से इस्तेमाल होना अनिवार्य है।

कैसे करें बीमा क्लेम
दुर्घटना होने पर धारक के परिजन पहले एफआइआर करवाएं। मृत्यु की स्थिति में पोस्टमार्टम भी अनिवार्य है। इन दस्तावेजों के साथ संबंधित बैंक में क्लेम करें। अगर आपके पास कई एटीएम कार्ड्स हैं तो केवल एक ही एटीएम कार्ड से क्लेम किया जा सकता है। बैंक इस मामले में क्लेम देने में आनाकानी नहीं कर सकता है। अगर कोई समस्या करता है तो उपभोक्ता फोरम में भी शिकायत कर सकते हैं।

*Disclaimer :- यहाँ दी गई जानकारी अलग अलग जगह से जुटाई गई एक सामान्य जानकारी है। MPBreakingnews इसकी पुष्टि नहीं करता है।


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मुझे अपने आप पर गर्व है कि में एक पत्रकार हूँ। क्योंकि पत्रकार होना अपने आप में कलाकार, चिंतक, लेखक या जन-हित में काम करने वाले वकील जैसा होता है। पत्रकार कोई कारोबारी, व्यापारी या राजनेता नहीं होता है वह व्यापक जनता की भलाई के सरोकारों से संचालित होता है।वहीं हेनरी ल्यूस ने कहा है कि “मैं जर्नलिस्ट बना ताकि दुनिया के दिल के अधिक करीब रहूं।”

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