ITR Filing / Income tax return Update : इनकम टैक्स पेयर्स के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी डेट 31 जुलाई है, ऐसे में आखिरी तारीख से पहले अपना आईटीआर फाइल कर लें, वरना रिफंड के साथ-साथ कई प्रकार के बेनिफिट्स से हाथ धो सकते हैं। बता दें कि रिफंड का दावा करने और आर्थिक रिकॉर्ड को बेहतर बनाए रखने के लिए ITR भरना जरूरी होता है।
इन बातों का रखें ध्यान
- अगर आप आईटीआर भर रहे हैं तो आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए,जिससे कि आपका फॉर्म सही भरा जाए, क्योंकि जल्दी के चक्कर में अगर आपने गलत फॉर्म भरा तो आप टैक्स रिटर्न से चूक सकते हैं।इसके साथ ही कुछ कानूनी परिणाम भी झेलने पड़ सकते हैं।
- अगर आपने गलत आईटीआर फाइल किया तो आपका रिटर्न सबसे पहले प्रभावित होता है, जिसके लिए आपको चाहिए कि सही फॉर्म के साथ ही आईटीआर फाइल करें।
- आपने गलत फॉर्म भरा है तो अतिरिक्त कंप्लायंस जरूरतों के साथ-साथ आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत जुर्माना और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती हैं, तो इन सब से बचने के लिए और सही रिटर्न के लिए आईटीआर की सही फाइलिंग बेहद जरूरी है।
- आप आइटीआर फाइल कर रहे हैं तो आपको कुछ सावधानियां बरतनी होगी, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपने गलत आईटीआर फाइल कर दिया तो इससे आपको क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं।
इन कारणों से आयकर रिटर्न हो सकता है रिजेक्ट
अगर आईटीआर भरते समय आपसे गलती हो गई मतलब आपने गलत फॉर्म सेलेक्ट कर लिया है तो इनकम टैक्स विभाग आपके आयकर रिटर्न को रिजेक्ट कर सकता है।यह अधिकार उनके पास कानूनन है या कुछ जरूरी कामों को पूरा नहीं किया है तो आपको सही फॉर्म को भरकर फिर से ITR फाइल करनी पड़ सकती है।
अतिरिक्त कंप्लायंस जरूरतें
यदि आपने गलत आईटीआर फॉर्म का उपयोग करके आईटीआर दाखिल किया है तो आपको अतिरिक्त अनुपालन आवश्यकताओं का सामना करना पड़ सकता है।गलत भरे गए फॉर्म को सुधारने के लिए आयकर विभाग स्पष्टीकरण, दस्तावेज या संशोधन मांग सकता है,जिससे आपको अतिरिक्त परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
जुर्माने के साथ हो सकती है कानूनी कार्रवाई
गलत आईटीआर फाइल करने पर आपके ऊपर जुर्माना के साथ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। आयकर अधिनियम टैक्स अधिकारियों को गलत रिटर्न दाखिल करने पर जुर्माना लगाने का अधिकार देता है। कुछ विशेष परिस्थियों में आपको कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है।
स्क्रूटिनी और असेसमेंट
आपको बता दें कि अगर आपका रिटर्न सही तरीके से फाइल नहीं किया गया है तो टैक्स अधिकारियों द्वारा इसकी जांच की जा सकती है। इसमें आपके वित्तीय रिकॉर्ड और लेनदेन की विस्तृत जांच हो सकती है। इसमें ऑडिट, पूछताछ और आपके कर मामलों की जांच शामिल हो सकती है।
टैक्स बेनिफिट्स और कटौती का नुकसान
गलत आईटीआर फॉर्म भरने से आपको टैक्स बेनिफिट्स के साथ-साथ कटौती या छूट से वंचित किया जा सकता है। आपको बता दें कि अलग-अलग आईटीआर फॉर्म अलग-अलग प्रावधान प्रदान करते हैं और अगर आपने गलत फॉर्म दाखिल किया तो आपको इन टैक्स बेनिफिट्स, कटौती का नुकसान हो सकता है, जिसके लिए आप पात्र थे।