बीमा कंपनी के कर्मचारियों के लिए तय होगी सोशल मीडिया गाइडलाइन, करना होगा ये काम, IRDAI द्वारा निर्देश जारी

IRDAI Instructions to Insurance Companies: इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (Insurance Regulatory And Development Authority Of India) ने बीमा कंपनियों को निर्देश जारी किया है। साथ ही इंश्योरेंस कंपनियों को कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया गाइडलाइंस तय करने को कहा है। जिसे लेकर IRDAI ने बीमा कंपनियों को सूचना और साइबर सुरक्षा गाइडलाइन जारी की है। इंश्योरेंस कंपनी को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी कर्मचारी अन-वेरीफाइड और गोपनीय जानकारी लोगों तक ना पहुंचा पाए।

सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर ना शेयर करें प्राइवेट सूचना

इरडा के मुताबिक किसी भी ऑर्गनाइजेशन की इमेज उसके कर्मचारियों के व्यवहार से भी जुड़ी होती है। इसलिए कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया का इस्तेमाल ऐसे करना चाहिए, जिससे ऑर्गनाइजेशन के कारोबार की  वैल्यू बढ़े। साइबर सुरक्षा के इस सेगमेंट में “सोशल मीडिया के उपयुक्त उपयोग” पर एक स्पेशल चैप्टर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि कर्मचारी को किसी भी ब्लॉग/डिस्कशन प्लेटफ़ॉर्म/चैटिंग प्लेटफ़ॉर्म/सोशल नेटवर्किंग साइट/मैसेंजर लाइट या किसी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर अनकन्फर्म्ड या प्राइवेट सूचना शेयर करने से बचना चाहिए।

पर्सनल पोस्ट के दौरान कर्मचारी रखें इन बातों का ख्याल

इसके अलावा भारतीय बीमा विनियाकम और विकास प्रधिकरण ने पर्सनल पोस्ट को लेकर भी कर्मचारियों के लिए दिशानिर्देश जारी करने की सलाह दी है। कोई भी पर्सनल पोस्ट करते समय कर्मचारियों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि पोस्ट पर साझा किए विचार उनके हैं, जो कंपनी के विचारों को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। साथ ही किसी प्रकार की आधिकारिक जानकारी साझा करने से पहले कर्मचारियों को संगठन के कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन टीम से अनुमति भी लेनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को निजी वेबसाइट या सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर किसी ऑर्गनाइजेशन या उसके कारोबार को लेकर किसी प्रकार की टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए।

 


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Manisha Kumari Pandey

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