जानिए बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2024 के पास हो जाने से किन नियमों में होगा बदलाव? एक अकाउंट में कितने बना सकेंगे नॉमिनी

मंगलवार को लोकसभा में बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2024 को पास कर दिया गया है। इस बिल के पास हो जाने से अब कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। चलिए जानते हैं इस बिल से होने वाले मुख्य बदलाव क्या-क्या है।

Rishabh Namdev
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जानिए बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2024 के पास हो जाने से किन नियमों में होगा बदलाव? एक अकाउंट में कितने बना सकेंगे नॉमिनी

मंगलवार, 3 दिसंबर को लोकसभा में बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2024 को पास कर दिया गया। दरअसल इस बिल के चलते अब कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में इस बिल को पेश करते हुए कुल 19 अमेंडमेंट यानी संशोधन प्रस्तावित किए। जानकारी के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1950 समेत अन्य कानून में संशोधन में किया जाएगा।

बिल में कुल 19 संशोधन को प्रस्तावित करने के साथ ही मंगलवार को बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2024 को लोकसभा में मौजूदा शीतकालीन सत्र में सरकार ने पास करा लिया। चलिए जानते हैं अब इससे बिल के पास हो जाने से क्या-क्या बदलाव देखने को मिलेंगे।

जानिए किन नियमों में हुआ बदलाव

दरअसल इस बिल के पास होने से एक सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि अब एक अकाउंट होल्डर के चार नॉमिनी ऐड किया जा सकेंगे। यानी एक बैंक अकाउंट में अब 4 नॉमिनी बनाए जा सकेंगे। दरअसल इस बिल के चलते अमाउंट को सही उत्तराधिकारी तक पहुंचाने के लिए यह संसोधन किया जा रहा है। आंकड़ों की माने तो 2024 में 78000 करोड रुपए की ऐसी राशि है जो बैंकों में बिना नॉमिनी के रखी गई है। इसके साथ ही अब एक नियम और बदल दिया गया है। दरअसल अब 7 साल तक किसी डिविडेंड, शेयर, इंटरेस्ट और मैच्योर बॉन्ड की रकम पर किसे के द्वारा दावा नहीं किया जाता है तो, उसे इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटक्शन फंड यानी IEPF में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

बैंको के लिए भी बदले नियम

वहीं अब ऑपरेटिव बैंकों के डायरेक्टर्स का कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया है। दरअसल पहले यह कार्यकाल 8 साल का हुआ करता था जिसे अब बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। इसके साथ ही अब सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर्स स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में भी काम कर पाएंगे। हालांकि इस नियम को होल-टाइम डायरेक्टर्स और अध्यक्ष पर लागू नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2024 के नए नियमों के मुताबिक आरबीआई को रिपोर्ट करने की बैंकों की समय सीमा भी बदल दी गई है। अब यह रिपोर्ट 15 दिन, 1 महीने और तिमाही के आखिरी में दी जा सकेगी।


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मैंने श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय इंदौर से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। मैं पत्रकारिता में आने वाले समय में अच्छे प्रदर्शन और कार्य अनुभव की आशा कर रहा हूं। मैंने अपने जीवन में काम करते हुए देश के निचले स्तर को गहराई से जाना है। जिसके चलते मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार बनने की इच्छा रखता हूं।

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