RBI imposed restrictions on the bank : भारत में काम कर रहे बैंकों की वित्तीय स्थिति पर नजर रखने वाली केंद्रीय बैंक RBI ने एक और बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है, आरबीआई ने मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। प्रतिबंध के आदेश रिजर्व बैंक ने 3 मार्च को जारी किये, बैंक ने अपने आदेश में कहा है कि ये प्रतिबंध तब तक लागू रहेंगे जब तक बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधर नहीं हो जाता।
ये हैं प्रतिबंध की शर्तें
बैंकों की ख़राब वित्तीय स्थितियों का आंकलन कर भारतीय रिजर्व बैंक कई बैंकों पर प्रतिबंध लगा चुका है, केंद्रीय बैंक की ये प्रक्रिया लगातार जारी रहती है। मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड तमिलनाडु पर प्रतिबंध लगने के बाद बैंक कोई भी लोन और एडवांस जारी नहीं कर सकता या रिन्यू नहीं कर सकता है, बैंक कोई नया कोई निवेश भी नहीं कर सकता है।
नए जमा और भुगतान पर रोक
अपने आदेश में केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि बैंक को नई जमा लेने, डिस्बर्स करने या किसी भी भुगतान को करने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही बैंक को किसी भी समझौते या अरेंजमेंट में एंटर करने और आरबीआई दिशा-निर्देश में बताई गई चीजों को छोड़कर अपनी किसी भी प्रॉपर्टीज या एसेट्स को बेचने, ट्रांसफर करने की अनुमति नहीं होगी।
प्रतिबंध का असर बैंक के लाइसेंस पर नहीं
RBI ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि इन प्रतिबंधों को लगाने का ये अर्थ बिलकुल नहीं है बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है या किया जा रहा है, मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग बिजनेस करना जारी रखेगा। रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निर्देशों में आगे बदलाव पर विचार कर सकता है। फ़िलहाल ये प्रतिबंध 6 महीने तक प्रभावी रहेगा।
अब केवल 5000 रुपये निकाल सकेंगे ग्राहक
केंद्रीय बैंक ने मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक तमिलनाडु के ग्राहकों पर भी एक रोक लगाई है। बैंक के खाताधारक अपने सभी बचत बैंक या चालू खातों या किसी अन्य खाते में जमा कुल शेष राशि में से 5,000 रुपये से अधिक की राशि नहीं निकाल सकते हैं। शेष राशि निकालने या 5000 रुपये से अधिक की राशि निकालने की उन्हें अनुमति नहीं होगी।
ग्राहकों के 5 लाख रुपये तक रहेंगे सुरक्षित
हालांकि RBI ने ये भी स्पष्ट किया है कि पात्र जमाकर्ताओं की 5 लाख रुपये तक की राशि पर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन की तरफ से समान क्षमता और समान अधिकार में जमा बीमा क्लेम मिलता है, जिसके वे हकदार होते हैं। ग्राहक चाहे तो इस क्लेम के नियमों के तहत आवेदन कर इसे प्राप्त कर सकता है।