देश के मोटर व्हीकल एक्ट में एक बड़ा बदलाव किया जा सकता है। दरअसल मंत्रालय ने एक बड़ा प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत अब 16 से 18 की उम्र के लोगों को ड्राइविंग यानी वाहन ऑपरेट करने की मंजूरी मिल सकती है। हालांकि अभी तक इसे लेकर कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट की मानें तो परिवहन एवं सड़क मंत्रालय द्वारा जल्द ही मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया जा सकता है।
जानकारी के अनुसार मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल्स को मामले के निपटारे के लिए अब 12 महीने का समय दिया जाएगा। वहीं इसके साथ ही अब मोटरसाइकिलों के कमर्शियल उपयोग के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के तौर पर मान्यता देने का एक प्रस्ताव रखा गया हैं। वहीं अब इससे एग्रीगेटर्स रेपिडो और उबर जैसी कंपनियों को मोटरसाइकिलों के व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए कानूनी मंजूरी मिल सकती है।
जानिए नए संशोधनों के बारे में
जानकारी दे दें कि भारत के विभिन्न राज्यों में पहले मोटरसाइकिलों के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाई गई थी, वहीं इससे राइड-हेलिंग सेवाओं में इनका इस्तेमाल सीमित कर दिया गया था। वहीं अब नए संशोधनों से इस मसले पर स्पष्टता मिल जाएगी और मोटरसाइकिलों का व्यावसायिक रूप से उपयोग करना भी अब कानूनी रूप से संभव हो सकेगा। इसके साथ ही, नए नियमों के तहत कैब एग्रीगेटर्स के लिए सुरक्षा दिशा-निर्देशों को और कड़ा किया जा सकता है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा सके।
अब 16 से 18 साल की उम्र के लोगों के लिए किया यह संसोधन
वहीं नए संशोधन के तहत 16 से 18 साल के किशोर भी अब 50 सीसी तक की इंजन क्षमता वाले स्कूटर और मोटरसाइकिल को चला पाएंगे। जानकारी के मुताबिक वह ऐसी गाड़ियां जिनकी मोटर पावर 1500 वॉट तक हो और जिनकी अधिकतम गति 25 किमी प्रति घंटा से ज्यादा न हो। उन गाड़ियों को किशोरों को चलाने की इजाजत दी जाएगी। वहीं यह निर्णय खासतौर पर किशोरों में सुरक्षित ड्राइविंग की आदतें विकसित करने और कम उम्र में वाहन चलाने पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से लिया गया है।