RBI Imposed Restriction: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक फिर सख्त कदम उठाया है। हाल ही में आरबीआई द्वारा कई बैंकों पर प्रतिबंध लगाने की खबर सामने आई है। केन्द्रीय बैंक ने दो बैंकों पर भी पाबंदी लगाई है, जिसका असर ग्राहकों पर भी होगा। 6 महीनों तक बैंकों से केवल 5000 रुपये की राशि निकालने की अनुमति होगी। प्रतिबंध लागू भी हो चुका है। छह महीने बैंकी स्थिति के मुताबिक इस मामले में फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा आरबीआई समय-समय पर इन बैंकों की समीक्षा भी करता रहेगा।
इन बैंकों पर लगी पाबंदी
आरबीआई ने बयान जारी करते हुए इन पाबंदियों की जानकारी दी है। इन बैंकों द्वारा आरबीआई के अनुमति के बिना कोई भी डिपॉजिट, निवेश, लोन देने और फंड ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। उरावकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक समेत एक और बैंक पर 6 महीने की पाबंदी लगाई है। इस लिस्ट में शंकरराव मोहिते पाटील सहकारी बैंक भी शामिल है। जिसकी घोषणा हाल ही में की गई थी।
आरबीआई ने बताई वजह
सेंट्रल बैंक ने बताया कि ये बैंक पहले से ही वित्तीय समस्याओं से जूझ रहे हैं। इनके पास पैसों की कमी है। जिसके देखते हुए प्रतिबंध लगाया गया है। ताकि इनकी स्थिति में कुछ सुधार और बैंक अपना व्यवसाय जारी रख पाएं। इसके लिए बैंकों कॉ 6 महीने का समय प्रदान किया गया हो। बता दें कि DICGC अधिनियम (संशोधन) 2021 धारा 18A के तहत पात्र जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम से 5 लाख रुपये तक का जमा बीमा क्लेम करने के योग्य होंगे।