एक्शन मोड में RBI, रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस, ग्राहकों पर भी पड़ेगा, निकाल पाएंगे बस इतने पैसे, पढ़ें पूरी खबर

Manisha Kumari Pandey
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RBI Cancelled Banking License: आज सितंबर महीने का आखिरी दिन है। इस दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की। इस लिस्ट में एक और सहकारी बैंक शामिल हो चुका है। इसी के साथ सितंबर माह में कुल 6 बैंकिंग लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। केन्द्रीय बैंक ने लखनऊ के अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Urban CO-Operative Bank Limited) को बैंकिंग व्यवसाय बंद करने का आदेश जारी कर दिया है।

रिजर्व बैंक ने क्या कहा?

आरबीआई ने बताया कि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के पर्याप्त पुंज और कमाई कि संभावनाएं नहीं। बैंक धारा 22 (3 ) (ए), धारा 22 (3) (बी), धारा 22 (3) (डी) और धारा 22 (3) (ई) कि जरूरतों का पालन भी नहीं कर पाया। यदि यह बैंक व्यवसाय जारी रखता है तो सार्वजनिक हित पर गहरा असर पड़ेगा। अपनी वर्तमान स्थिति में बैंक जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान भी नहीं कर सकता है। 29 सितंबर से बैंक को जमा स्वीकार करने और जमा का पुनर्भुगतान करने कि भी अनुमति नहीं होगी।

ग्राहक निकाल पाएंगे इतने पैसे

जमाकर्ताबीमा जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) ने नियमों के तहत प्रत्येक जमाकर्ता केवल 5 लाख रुपये तक कि जमाराशि का राशि का दावा कर सकता है। आंकड़ों के अनुकार 99.53% जमाकर्ता पूरी राशि का क्लेम कर सकते हैं।

इन बैंकों का लाइसेंस भी रद्द

इससे पहले आरबीआई नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक लिमिटेड, द कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मल्लिकार्जुन पट्टान सार्वजनिक बैंक नियमिता, नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और अनंतशयनम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर चुका है।

 


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