Banking Updates: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने लोन पेमेंट के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब कर्ज चुकाने के लिए पेमेंट एग्रीगेटर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे आरबीआई ने मंजूरी दे दी है। केन्द्रीय बैंक ने 14 फरवरी यानि आज कहा कि लेंडिंग सर्विस प्रवाइडर के रूप में काम करने वाले पेमेंट एग्रीजेटर्स का उपयोग लोन चुकाने के लिए भी हो पाएगा। हालांकि पेमेंट एग्रीगेटर्स को डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। इस बात की जानक
डेबिट कार्ड पर लोन डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस पर आधारित होंगे
आरबीआई के आज यह भी कहा कि डेबिट पर दी जाने वाले ईएमआई और अन्य पेशकश के लिए डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा। हालांकि ईएमआई के अलावा क्रेडिट पर मिलने वाले अन्य लोन प्रॉडक्ट्स, जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड जारी होने पर मास्टर गाइडलाइन का पालन नहीं करते उनपर डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइन लागू होगा।
पिछले साल जारी हुए थे नियम
पिछले साल दिसंबर में आरबीआई ने इस मामले में नियम जारी किये थे। जिसके मुताबिक लोन पेमेंट की प्रक्रिया में लेंडिंग सर्विस प्रवाइडर या कोई भी अन्य थर्ड पार्टी को शामिल करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन अब पेमेंट एग्रीगेटर्स को इसके लिए अनुमति मिल चुकी है। जिसकी अपील पेमेंट एग्रीगेटर्स द्वारा पहले भी की थी, लेकिन केन्द्रीय बैंक ने मना कर दिया था।