RBI Penalty On Banks: फरवरी महीने में रिजर्व बैंक आफ इंडिया (Reserve Bank Of India) कई बैंकों के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है। आरबीआई ने महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के पांच बैंकों पर 39 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस बात की जानकारी केंद्रीय बैंक ने 29 फरवरी को दी है। भारतीय रिजर्व बैंक नियमों की अनदेखी पर बैंकों के खिलाफ अक्सर एक्शन लेता रहता है। इस हफ्ते एसबीआई, एसबीआई केनरा बैंक और सिटी यूनियन बैंक पर आरबीआई का डंडा चला था।
शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड
प्रोगेसिव को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
सोलापुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक
नोबल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
23 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा नोबल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नोएडा, उत्तर प्रदेश पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बैंक पर्यवेक्षी करवाई ढांचे यानी एसएएफ के तहत आरबीआई द्वारा जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहा। आरबीआई ने अपने बयान में बताया कि बैंक ने बिना Uncollatarised नए लोन और एडवांस स्वीकृत किए थे।

आदर्श महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
23 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा आदर्श महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश पर 5 लाख रुपये का जुर्माना ठोका गया है। बैंक ने ऐसे लोन को स्वीकृत किया जिसमें बैंक के निर्देशकों में से एक का रिश्तेदार रुचि रखता था। विभिन्न अवधियों के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों की तुलना में अधिक ब्याज दरों की पेशकश की थी। इसके अलावा बैंक ने 100% से अधिक जोखिम भार वाले नए लोन और अग्रिम स्वीकृत किए थे।
क्या ग्राहकों पर पड़ेगा असर?
आरबीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि इन बैंकों के खिलाफ की गई कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमी पर आधारित है। बैंक द्वारा ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा।