RBI Imposed Penalty: नियमों का उल्लंघन करने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अक्सर सख्त कदम उठाता रहता है। केन्द्रीय बैंक ने 8 बैंकों पर जुर्माना लगाया है। इस बात की जानकारी आरबीआई ने 26 जून यानि आज दी है। इनमें से 7 सहकारी बैंक हैं, लिस्ट में मध्यप्रदेश का भी एक बैंक शामिल है। इसके अलावा सेंट्रल बैंक ने स्टैन्डर्ड चार्टर्ड बैंक (Standard Chatered Bank, India) पर केवाईसी से जुड़े नियमों का पालन न करने पर 30 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई है।
उज्जैन नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित (एमपी) पर केन्द्रीय बैंक ने 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक एक्सपोजर मानदंड-वैधानिक और प्राथमिक सहकारी (अर्बन) बैंक द्वारा निवेश से संबंधित निर्देशों का पालन करने में विफल रहा। इसके अलावा सोलापुर सिद्देश्वर सहकारी बैंक पर 1.50 लाख रुपये और द बरहमपुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
आरबीआई ने पानीहाटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और द उत्तरपाड़ा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर पर 2.50 लाख रुपये का जुर्माना केवाईसी संबंधित नियमों का उल्लंघन करने पर लगाया है। वहीं समान कारणों को लेकर उत्तरप्रदेश को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 28 लाख रुपये और टेक्सटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 4.5 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई है।
रिजर्व बैंक ने यह स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है। इसका असर बैंकों द्वारा ग्राहकों के साथ किए गए लेन-देन पर नहीं पड़ेगा।