RBI Imposed Penalty Over 4 Banks: देश के सभी बैंकों के लिए बैंकिंग नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बैंक छोटा है या बड़ा। अक्सर केन्द्रीय बैंक नियमों का उल्लंघन होने पर बैंकों के खिलाफ कार्रवाई करता रहता है। एक बार फिर आरबीआई ने 4 सहकारी बैंकों पर एक्शन लिया है। साथ ही प्रेस विज्ञप्ति के जरिए इस इस बात की जानकारी 24 अगस्त 2023 को दी है।
इन दो बैंकों पर लगाया 2-2 लाख रुपये का जुर्माना
आरबीआई ने रत्नागिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (महाराष्ट्र) पर 2 लाख का रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक केवाईसी (Know Your Customer) से संबंधित कुछ प्रवधानों का अनुपालन करने में विफल रहा। वहीं द मिदनापुर पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (पश्चिम बंगाल) “एक्सपोजर नॉर्म्स और वैधानिक/अन्य प्रतिबंध-यूएसबी” और केवाईसी से जुड़े कुछ प्रवधानों का अनुपालन नहीं कर पाया। इसलिए सेंट्रल बैंक ने इसपर 2 लाख की पेनल्टी लगाई है।
इन बैंकों पर लगा 1-1 लाख रुपये का जुर्माना
रिजर्व बैंक के मुताबिक द म्यूनिसिपल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (मुंबई, महाराष्ट्र) पर “सेविंग अकाउंट के रखरखाव-प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों” पर जारी निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहा है। इसलिए इस बैंक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। समान कारणों को लेकर आरबीआई ने द कोल्हापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (कोल्हापुर, महाराष्ट्र) पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा असर- RBI ने कहा
आरबीआई ने मौद्रिक जुर्माना लगाने से पहले सभी बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। असन्तुष्ट जवाब प्राप्त करने के बाद ही केन्द्रीय बैंक ने कार्रवाई की। साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि इस कारवाई का असर ग्राहकों पर नहीं होगा।