RBI Imposes Penality: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अक्सर नियमों का उल्लंघन करने पर बैंकों के खिलाफ सख्त कदम उठाता रहता है। अब तक केन्द्रीय बैंक कई बैंकों का लाइसेन्स भी रद्द कर चुका है। सोमवार को आरबीआई ने रिपोर्ट जारी करते हुए चार बैंकों पर जुर्माना लगाने की जानकारी दी है। नियमों का उल्लंघन करने पर जनता सहकारी बैंक, बरन नागरिक सहकारी बैंक, Bombay Mercantile Co-operative Bank और एपेक्स कॉ-ऑपरेटिव बैंक (तमिलनाडु) पर लाखों की पेनल्टी लगाने का फैसला लिया है। आरबीआई ने 24 अप्रैल को प्रेस रिलीज के जरिए यह सख्त कदम उठाने की वजह भी बताई है।
आरबीआई ने बताया कि बरन नागरिक सहकारी बैंक अपने निदेशकों के रिश्तेदारों को लोन/एडवांसेस/अन्य कोई वित्तीय अहेता देने पर रोक लगाने वाले नियमों का पालन करने में असफल रहा। बैंक ने आरबीआई को ओएसएस-6 रिटर्न में इस बात की सूचना भी नहीं दी थी। नोटिस जारी कर कारण पूछने के बाद 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
जनता सहकारी बैंक दावेदार को पूणर्भुगतान के समय मृतक व्यक्तिगत जमाकर्ताओं या एकल स्वामित्व वाली संस्थाओं के चालू खातों में पड़ी शेष राशि पर लागू ब्याज का भुगतान नहीं कर पाया। इसलिए बैंक पर 13 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
बॉम्बे मर्चेंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक निर्धारित अवधि के अंदर पात्र राशि को जमाकर्ता और शिक्षा और जागरूकता कोष (DEAF) में स्थानन्तरित करने में असफल रहा, फंड को ट्रांसफर करने में देरी करने के कारण आरबीआई ने इस बैंक पर 13 लाख रुपये की पेनल्टी ठोकी है।
सबसे अधिक जुर्माना तमिलनाडु एपेक्स कॉ-ऑपरेटिव बैंक पर लगाया गया है। बैंक निर्धारित अवधि के अंदर पात्र राशि को जमाकर्ता और शिक्षा और जागरूकता कोष (DEAF) में स्थानन्तरित करने में असफल रहा। नाबार्ड को निर्धारित समय के भीतर धोखाधड़ी की सूचना दी, लेकिन देरी से इसकी सूचना दी। संविधानिक निर्देशों का पालन ना करने पर केन्द्रीय बैंक ने इस बैक पर 16 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।