SEBI का बड़ा फैसला, IPO बंद होने के तीन दिन बाद होगी लिस्टिंग, इस दिन से लागू होगा नया नियम

IPO Listing New Rule: मार्केट रेगुलेटर SEBI ने आईपीओ की लिस्टिंग से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। सेबी ने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की लिस्टिंग में लगने वाले समय को घटाकर आधा कर दिया है। 28 जून यानि आज भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में यह फैसला लिया गया है। यह निर्णय सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज, NPCI, स्पॉन्सर बैंक, डिपॉजिटरी, रजिस्ट्रार और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा और व्यापक टेस्टिंग के बाद लिया है।

इस दिन से लागू होंगे नियम

सेबी के बयान के अनुसार आईपीओ क्लोज होने के तीन दिन बाद ही लिस्टिंग करना अनिवार्य होगा। समयसीमा को अब T+6 से घटाकर T+3 कर दिया गया है। 1 सितंबर या उसके बाद खुलने वाले सभी आईपीओ के लिए इस नियम का पालन करना स्वैच्छिक होगा। वहीं 1 दिसंबर के बाद खुलने वाले ऑफरिंग के लिए इस नियम का पालन करना अनिवार्य हो जाएगा।


About Author
Manisha Kumari Pandey

Manisha Kumari Pandey

पत्रकारिता जनकल्याण का माध्यम है। एक पत्रकार का काम नई जानकारी को उजागर करना और उस जानकारी को एक संदर्भ में रखना है। ताकि उस जानकारी का इस्तेमाल मानव की स्थिति को सुधारने में हो सकें। देश और दुनिया धीरे–धीरे बदल रही है। आधुनिक जनसंपर्क का विस्तार भी हो रहा है। लेकिन एक पत्रकार का किरदार वैसा ही जैसे आजादी के पहले था। समाज के मुद्दों को समाज तक पहुंचाना। स्वयं के लाभ को न देख सेवा को प्राथमिकता देना यही पत्रकारिता है। अच्छी पत्रकारिता बेहतर दुनिया बनाने की क्षमता रखती है। इसलिए भारतीय संविधान में पत्रकारिता को चौथा स्तंभ बताया गया है। हेनरी ल्यूस ने कहा है, " प्रकाशन एक व्यवसाय है, लेकिन पत्रकारिता कभी व्यवसाय नहीं थी और आज भी नहीं है और न ही यह कोई पेशा है।" पत्रकारिता समाजसेवा है और मुझे गर्व है कि "मैं एक पत्रकार हूं।"