Patanjali Ayurveda: पतंजलि आयुर्वेद को सुप्रीम कोर्ट ने भेजा अवमानना नोटिस, भ्रामक विज्ञापनों पर लगाया प्रतिबंध, जानें क्या है मामला

पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है। कंपनी के भ्रामक विज्ञापनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

Manisha Kumari Pandey
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Supreme Court On Patanjali Ayurveda: सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव (Baba Ramdev) की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ एक्शन लिया है।स्वास्थ्य संबंधित विज्ञापनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही पतंजलि आयुर्वेद और उसके एमडी आचार्य बालकृष्ण को अवमानना नोटिस (Contempt Notice) जारी किया है और जवाब मांगा है।

3 हफ्ते के भीतर कंपनी ने मांगा जवाब

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की याचिका को लेकर यह आदेश जारी किया है। याचिका में आईएमए ने कंपनी पर कोविड वैक्सीन से संबंधित गलत सूचना फैलाना और गलत दवाइयों को लेकर विज्ञापनों प्रकाशित करने का आरोप लगाया है।

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