CBSE Notice: सीबीएसई ने फर्जी प्रमाणपत्रों के लिए 51 छात्रों को जारी किया नोटिस, रिजल्ट में भी देरी, देखें खबर

सीबीएसई बोर्ड ने फेक सर्टिफिकेट जमा करने वाले छात्रों की लिस्ट बोर्ड ने जारी की है। इन छात्रों के रिजल्ट को RL कैटेगरी में रखा गया है।

Manisha Kumari Pandey
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CBSE Notice: केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Central Board Of Secondary Education) ने फर्जी प्रमाणपत्र (Fake Certificate) जमा करने के आरोप में 51 छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक  कार्रवाई शुरू कर दी। सीबीएसई ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट में विसंगति पाने के यह एक्शन लिया है। फेक सर्टिफिकेट जमा करने वाले छात्रों की लिस्ट बोर्ड ने जारी की है। साथ इन छात्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

आखिरी क्यों उठाया सीबीएसई ने ऐसा कदम?

सीबीएसई द्वारा जारी नोटिस के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले छात्रों (CWSN) श्रेणी से संबंधित कुछ महिला और निजी श्रेणी के छात्रों को प्रोविजनली प्रोविजनल रूप से परीक्षा देने की अनुमति प्रदान की गई थी। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को दिल्ली का डोमिसाइल प्रमाण पत्र जमा करने की जरूरत थी। जांच के दौरान पाया गया कि कुछ छात्रों द्वारा जमा किए गए डोमिसाइल सर्टिफिकेट फर्जी है और किसी उपयुक्त अथॉरिटी द्वारा जारी नहीं किए गए हैं।

रिजल्ट में होगी देरी

फर्जी प्रमाण पत्र को पाने के बाद बोर्ड ने इन छात्रों का रिजल्ट 13 मई को जारी नहीं किया। इन्हें सीबीएसई एग्जामिनेशन कानून के रूल 60 के तहत रिजल्ट लेटर (RL) कैटेगरी में रखा गया है। रिजल्ट लेटर कैटेगरी में परिणाम को तब रखा जाता है, जब बोर्ड को जमा किए गए दस्तावेजों में गलतियां या विसंगति मिलते हैं। ऐसे में करवाई और जांच के बाद रिजल्ट देरी से जारी किए जाते हैं।

21 मई तक मांगा जवाब

सीबीएसई ने सभी छात्रों को नोटिस जारी करते पूछा, “क्यों न उनकी उम्मीदवारी रद्द की जाए और फर्जी प्रमाण पत्र जमा करने के आरोप में उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए? जवाब देने के लिए छात्रों को 21 मई 2024 तक का समय दिया गया है। नोटिस जारी होने के 7 दिनों के भीतर अभ्यर्थी सहायक दस्तावेजों के साथ संबंधित क्षेत्र कार्यालय में अपना जवाब जमा करने का निर्देश दिया गया है। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। बोर्ड ऐसे उम्मीदवारों को होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

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