RBI Guideline On Debit Card-Credit Card: डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड लेनदेन का प्रमुख माध्यम बन चुका है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank Of India) डेबिट-क्रेडिट कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव कर सकता है, जिससे संबंधित ड्राफ्ट सर्कुलर भी जारी किया गया है। सर्कुलर में आरबीआई ने बैंकों से कहा कि क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल सभी नेटवर्क के लिए किया जाना चाहिए। यह फैसला केन्द्रीय बैंक ने रूपे कार्ड को बढ़ावा देने के लिए उठाया है। इस बदलाव पर आरबीआई ने आमजन की राय भी मांगी है।
देश में मास्टर, विजा और अन्य दिग्गज कार्ड नेटवर्क में रुपे कार्ड की एंट्री नहीं है। नियमों में बदलाव का स्करात्मक प्रभाव रुपे कार्ड में देखने को मिल सकता है। आरबीआई ने अनुसार वर्तमान में कार्ड नेटवर्क और कार्ड इश्यू करने वाली कंपनियां ग्राहक के फायदे को पूरी तरह से ध्यान में नहीं रखते हैं, जबकि कार्ड नेटवर्क का काम मर्चेन्ट और कार्ड जारी करने वाली कंपनी के बीच लेनदेन को आसान बनाना होता है।
कभी-कभी सभी नेटवर्क के कार्ड हर जगह नहीं चल पाते, जिससे ग्राहकों को परेशानी होती है। इसलिए कार्ड इश्यू करने वालों को किसी एक नेटवर्क से नहीं जुड़ना चाहिए। साथ ही एक से ज्यादा नेटवर्क में चलने वाले कार्ड इश्यू करने चाहिए और ग्राहकों को चुनने के लिए विकल्प देने मिलने चाहिए। बता दें कि फिलहाल देश में 4 कार्ड नेटवर्क उपलब्ध हैं, जिसमें वीजा, मास्टर कार्ड, डिस्कवर और एमेरिकन एक्स्प्रेस है। एमेक्स और डिस्कवर कार्ड जारीकर्ता है।