Vehicle Insurance Policy Port : अगर आपके पास दोपहिया या चार पहिया वाहन है, तो हर साल आपको अपनी गाड़ी इंश्योरेंस कराना पड़ता होगा। लेकिन आप जिस बीमा कंपनी से अपनी गाड़ी का इश्योरेंस करवाए है ,अगर उसकी पॉलिसी से संतुष्ट नहीं हैं तो इसे दूसरी कंपनी में आसानी से पोर्ट करा सकते हैं। पोर्ट कराने के कुछ आसान से नियम हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा।
क्या कहता है नियम
- मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार,अगर आप किसी भी प्रकार की गाड़ी चला रहे हैं तो उस गाड़ी का थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी होना जरूरी है। इसके अभाव में आपकी गाड़ी का चालान भी हो सकता है। इस प्रकार की पॉलिसी खरीदने में हमें बेहद ही सावधानी बरतनी चाहिए।
- पहले पॉलिसी खरीदने के लिए लोग बीमा ऐजेंट,दोस्त या अपने परिचितों की सलाह लेते थे। लेकिन आज की दुनिया इंटरनेट की दुनिया हो गई है। जहां आपको सारी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है। इससे एक बात बहुत अच्छी हो गई है कि अब आप सभी कंपनियों की इंश्योरेंस पॉलिसी की तुलना करके अपने लिए सबसे बेहतर पॉलिसी बहुत ही आसानी से ले सकते हैं।
- पॉलिसी के बारे में सभी प्रकार की जानकारी होने के बाद और पॉलिसी के लाभों से परिचित होने के बावजूद कुछ ग्राहक अपनी मौजूदा बीमा कंपनी से संतुष्टब नहीं होते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा मामला है तो पॉलिसी अवधि के दौरान आप अपनी अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को किसी अन्य इंश्योरेंस कंपनी में पोर्ट भी कर सकते हैं।
कब चुनें पोर्टेबिलिटी का विकल्प ?
मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के पोर्टेबिलिटी के बारे में बात करते हुए पॉलिसीबाजार डॉट कॉम में हेड-मोटर इंश्योरेंस नितिन कुमार कहते हैं कि अगर पॉलिसीधारक मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी और उसके लाभों से संतुष्ट नहीं है तो मोटर इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी काम आती है।
इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे कि अगर पॉलिसीधारक को सस्ती कीमत पर कंप्रिहेंसिव कवरेज मिल रहा है या एजेंट ने मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते समय आपसे झूठ बोला है, या वर्तमान बीमाकर्ता का क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस मुश्किल है, या अगर आप अपनी कार का अधिक या कम उपयोग करने लगे है, या अगर आपकी पॉलिसी में कोई नेटवर्क गैरेज नहीं है। इसके संदर्भ में बीमा कंपनी चुनने के लिए पॉलिसीहोल्डिर पोर्टेबिलिटी का विकल्प चुन सकता है।
नो क्लेम बोनस (NCB) बरकरार रहता है
नो क्लेम बोनस के बारे में बताते हुए कुमार कहते हैं कि प्रत्येक क्लेम फ्री वर्ष के लिए, इंश्योरेंस कंपनी नो क्लेम बोनस (NCB) का लाभ प्रदान करती है। यह नो क्लेम बोनस, OD प्रीमियम का 50% तक हो सकता है। लोगों की आम धारणा है कि उनकी मौजूदा पॉलिसी जब नई मोटर इश्योरेंस पॉलिसी में पोर्ट होती है तो उन्हेंत एनसीबी का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन यह सच नहीं है क्योंकि जब भी कोई पॉलिसीधारक मोटर इश्योरेंस को पोर्ट करता है, तो यह उसे इस बोनस को बनाए रखने की अनुमति देता है।अगर उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी समय पर रिन्यू नहीं की जाती है या अगर उन्होंने पॉलिसी अवधि के दौरान क्लेम किया है तो NCB को खो सकते हैं।
व्हीकल इंस्पेक्शन की नहीं होती जरूरत
पिछली पॉलिसी समाप्त होने या कार का मालिकाना हक बदलने की स्थिति में वाहन की स्थिति का पता लगाने के कार इंस्पेयक्शिन आवश्यक है, लेकिन एक नए बीमा कंपनी में स्विच करते समय, व्हीकल इंस्पेक्शन अनिवार्य नहीं है।
कब करवाएं अपनी मोटर बीमा पॉलिसी को पोर्ट?
आपनी मौजूदा पॉलिसी समाप्त होने से 45 दिनों के अंदर स्विच करने की सलाह दी जाती है, ऐसा करने से पॉलिसीधारक मौजूदा पॉलिसी से नो-क्लेम बोनस, नो व्हीकल इंस्पेक्शन आदि जैसे लाभों का लाभ उठा सकेगा।आपकी पुरानी इंश्योरेंस पॉलिसी की पूरी जानकारी देने के बाद, पोर्टेबिलिटी की प्रक्रिया को आसानी से पूरा किया जा सकता है।
पोर्टिंग के दौरान ध्यान रखने वाली कुछ बातें
IDV की जांच करें : कुमार ने बताया कि अपनी पॉलिसी को पोर्ट करने का निर्णय लेने से पहले, आपको कार के वर्तमान बाजार मूल्य की जांच करनी चाहिए, जिसे आपकी कार की इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू (IDV) भी कहा जाता है। IDV वर्तमान पॉलिसी के प्रीमियम को बदल सकता है, लेकिन चोरी या कुल नुकसान के मामले में सही कार वैल्यू प्राप्त करने के लिए एक उपयुक्त IDV सुनिश्चित करें।
मिड-टर्म पॉलिसी पोर्टेबिलिटी से बचें : अगर आप अपने बीमाकर्ता को पॉलिसी अवधि के बीच में बदलना चाहते हैं, तो आप NCB और व्हीसकल इंस्पेरक्शीन नहीं होने जैसे लाभों से वंचित हो सकते हैं, और इस बात की संभावना भी है कि पिछली बीमा कंपनी पूरा रिफंड नहीं दे। पॉलिसी की समाप्ति से 45 दिन पहले पोर्टेबिलिटी प्रक्रिया शुरू करने से अधिक लाभ मिलेगा।
मोटर इंश्योररेंस पॉलिसी पोर्ट कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ : कुमार कहते हैं कि नए बीमाकर्ता को पैन कार्ड, आधार कार्ड, व्ही्कल के रजिस्ट्रेशन की एक कॉपी, आपकी पिछली पॉलिसी की कॉपी आदि जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है। नई बीमा कंपनी NCB की गणना करने के लिए आपकी क्लेम हिस्ट्री के बारे में भी पूछेगा।
केवल कम प्रीमियम दरों के आधार पर मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए समझौता करना एक अच्छा विचार नहीं है। ऑनलाइन उपलब्ध सभी विकल्पों की तुलना करने, पॉलिसी डिटेल्स और क्लॉज को सावधानीपूर्वक पढ़ने के बाद निर्णय लेना चाहिए।