रायपुर, डेस्क रिपोर्ट।Old Pension Scheme. राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh Government) में भी पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है।वित्त विभाग ने नई पेंशन योजना का अंशदान समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया है।लाखों कर्मचारियों को अब इसी महीने से पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा वही अब केवल जीपीएफ की कटौती होगी। इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों को पत्र भी लिखा गया है।
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दरअसल, हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सीएम भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel ) ने 9 मार्च 2022 को छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन बहाली का ऐलान किया था, जिसके बाद आज एक महीने बाद वित्त विभाग ने नवीन पेंशन योजना के तहत की जा रही अंशदान की कटौती बंद करने का आदेश जारी कर दिया है।अब कर्मचारियों के मूल वेतन से केवल सामान्य भविष्य निधि के लिए ही कटौती होगी ना की जीपीएफ के लिए।वही पुरानी पेंशन योजना लागू करने के बाद हर महीने 300 करोड़ रुपये से ज्यादा बचेगा। यह राशि सरकार अंशदान के रूप में जमा करती है। पुरानी पेंशन योजना में सरकार को अंशदान नहीं करना पड़ेगा।
वित्त विभाग के संयुक्त सचिव अतीश पाण्डेय ने सभी विभागों, विभागाध्यक्षों, आयुक्तोंं और कलेक्टरों को एक निर्देश जारी कर कहा है कि राज्य सरकार ने 1 नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना की जगह पुरानी पेंशन योजना लागू करने का फैसला किया है, ऐसे में एक नवंबर 2004 और उसके बाद भर्ती कर्मचारियों के वेतन से 10% की मासिक कटौती समाप्त किया जाता है। कर्मचारियों के अप्रैल महीने के वेतन से सामान्य भविष्य निधि नियम के मुताबिक मूल वेतन का 12% सामान्य भविष्य निधि (GPF) की ही कटौती की जाए। सामान्य भविष्य निधि की कटौती का ब्यौरा कोष, लेखा एवं पेंशन संचालनालय में अलग से रखा जाएगा। संबंधित कर्मचारियों का GPF खाता आवंटित हो जाने पर यह राशि उसमें दर्शाई जाएगी।
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छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन लागू होने से एक जनवरी 2004 के बाद नियुक्त 3 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा।एक जनवरी 2004 और इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (NPS) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों (CG Government Employees) की संख्या लगभग 3 लाख 88 हजार है। इसमें 2 लाख 95 हजार से अधिक 2004 के बाद के हैं, जो पुरानी पेंशन योजना के दायरे में नहीं है, इन्हें अब इसका लाभ मिलेगा।ये कर्मचारी 2030-32 के बाद ही रिटायर होंगे।