छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण पर अध्यादेश जारी, पढ़िए कितनी होगी आरक्षण की सीमा

त्रिस्तरीय पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनावों में अब अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक कर दी गई।

Atul Saxena
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Chhattisgarh CM Vishnu deo Sai

reservation limit increased from 25 to 50 percent :छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव में वार्डों के आरक्षण के लिए अध्या,देश जारी कर दिया है। इसमें आरक्षण की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गई है। अध्यादेश में स्पष्ट किया गया है कि जहां एससी- एसटी की आबादी 50 प्रतिशत या उससे अधिक है वहां ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक में पिछड़ा वर्ग और अल्संख्यक समुदाय के लिए स्थानीय निकायों में आरक्षण के नियमों में भी बदलाव किया है, इसके लिए अध्यादेश भी जरी कर दिया गया है । त्रिस्तरीय पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनावों में अब अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक कर दी गई। यह निर्णय पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की अनुशंसा पर आधारित है, जिससे अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाएगा।

राज्यपाल के हस्ताक्षर से अध्यादेश जारी 

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Atul Saxena

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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ....पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....

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