CG MLAs TA Hike 2024 : छत्तीसगढ़ सरकार ने दिवाली से पहले अपने विधायकों को बड़ा तोहफा दिया है।राज्य की विष्णु साय सरकार ने विधायकों के यात्रा भत्ते में बड़ी वृद्धि की है ।दिवाली से पहले राज्य सरकार ने विधायकों का भत्ता दोगुना कर दिया गया है।संसदीय कार्य विभाग ने यात्रा भत्ता को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है।
राज्य सरकार ने विधायकों के यात्रा भत्ता 10 रुपए प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 20 रुपए प्रति किलोमीटर किया है, इस तरह अब विधायकों को प्रति किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपए बढ़ा हुआ भत्ता मिलेगा।
क्या लिखा है राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में
संसदीय कार्यविभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम 1972 की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ विधानमंडल यात्रा भत्ता नियम 1957 में संशोधन किया है.जिसके अंतर्गत अब नियम 3 के उप नियम (1-क ) में, अंक तथा शब्द 10 रुपए के स्थान पर अंक तथा शब्द 20 रुपए प्रतिस्थापित किया जाएगा।
क्यों मिलता है विधायकों को यात्रा भत्ता
छत्तीसगढ़ विधान मंडल यात्रा भत्ता नियम, 1957 के तहत यात्रा भत्ता का पेमेंट किया जाता है। यदि किसी विधायक का निवास स्थान राजधानी रायपुर से 8 किलोमीटर से ज्यादा दूर है, तो विधानसभा सत्र या सम्मेलन में भाग लेने के लिए उन्हें यात्रा भत्ता दिया जाएगा। यह भत्ता उन्हें अपने वाहन से यात्रा करने पर मिलेगा।विधायक को अपने वाहन से यात्रा करने पर ही यात्रा भत्ते का भुगतान किया जाएगा। ट्रेन से या हवाई जाहज से यात्रा करने पर अलग व्यवस्था लागू होती है।