बालाघाट, सुनील कोरे
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने जिले में 31 जुलाई की रात्री 08 बजे से 05 अगस्त की प्रातरू 05 बजे तक की अवधि के लिए पूर्व में घोषित लॉक डाउन को निरस्त करने के आदेश दिये है।
चेंम्बर ऑफ कामर्स के सदस्यों एवं जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों से चर्चा के बाद पूर्व में घोषित लॉकडाउन को निरस्त करने का आदेश दिया गया है।
जिले के समस्त व्यापारियों एवं आमजनों को आदेशित किया गया है कि जिले में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पूर्व में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन करें।
सम्पूर्ण बालाघाट जिले की सीमा 31 जुलाई की रात्री 08 बजे से 05 अगस्त के प्रातः 05 बजे तक की अवधि के लिए सील रहेंगी। इस अवधि में जिले से बाहर जाने एवं बाहरी जिलों से बालाघाट जिले की सीमा में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।पूर्व के आदेश के अनुसार प्रत्येक रविवार को सभी दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी।