मुंबई, डेस्क रिपोर्ट। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान (Shahrukh khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan khan) को भले ही जेल से रिहाई मिल गई है लेकिन उनपर कोर्ट के नियमों की तलवार अभी भी लटक रही है। बता दें, आर्यन खान को शुक्रवार (5 अक्टूबर) को क्रूज ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) कार्यालय में पेश होना होगा। आपको बता दें, आर्यन खान 30 अक्टूबर को जेल से बाहर आए थे।
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फिलहाल आर्यन खान जमानत पर बाहर हैं। आर्यन को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी थी और इसी के मुताबिक उन्हें हर शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच मुंबई के एनसीबी ऑफिस में पेश होना होगा। बता दें, बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन की रिहाई के लिये कुछ शर्तें सामने रखी थीं जिसके बाद ही उन्हें जेल से बाहर आने की परमिशन मिली है। आर्यन पर ये शर्तें लागू होती हैं:
- आर्यन खान जांच अधिकारी को बताए बिना मुंबई नहीं छोड़ सकते।
- उन्हें हर शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच एनसीबी कार्यालय में उपस्थित होना होगा।
- किसी अन्य आरोपी के संपर्क में नहीं रहना पड़ेगा।
- जांच से जुड़ी बातें मीडिया या सोशल मीडिया में साझा नहीं की जा सकतीं।
- आर्यन को अपना पासपोर्ट स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में जमा करना होगा।
- कोर्ट की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जा सकते।
- यदि किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो एनसीबी विशेष न्यायाधीश के पास आवेदन करने का हकदार होगा।
आपको बता दें, आर्यन खान को 2 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। गौरतलब है कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के नेतृत्व में एक टीम ने 2 अक्टूबर को मुंबई में एक क्रूज पर छापा मारा था और ड्रग्स बरामद किया था। इसी आरोप में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को हिरासत में लिया गया और बाद में सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। एनसीबी ने इस मामले में करीब 20 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से कई जमानत पर बाहर आ चुके हैं।