कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, DoPT ने जारी किया आदेश, सेवा नियम में संशोधन, इस तरह मिलेगा लाभ

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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। कर्मचारियों (Employees) के लिए बड़ी खबर है। दरअसल केंद्रीय सचिवालय सेवा नियम में संशोधन किया गया है। वहीं 6th-7th pay commission कर्मचारियों को इस नियम संशोधन के मुताबिक ही अन्य सेवा और सुविधा का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। डीओपीटी (DoPT) ने इसके लिए आदेश जारी किया है। केंद्रीय सचिवालय सेवा (संशोधन) नियम, 2022 तैयार किये गए हैं। जिसमें केंद्रीय सचिवालय सेवा नियम, 2009 के नियम 21 और नियम 23 में संशोधन किया गया है।

वहीँ यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू माने जायेंगे। कर्मचारियों को इसी नियम के तहत सेवा का लाभ मिलेगा। जारी आदेश के मुताबिक G.S.R. 721(अ).-राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रोविज़न द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सचिवालय सेवा नियम, 2009 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाएं गए हैं। जिसके तहत:-


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Kashish Trivedi

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