नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। कर्मचारियों (Employees) के लिए बड़ी खबर है। दरअसल केंद्रीय सचिवालय सेवा नियम में संशोधन किया गया है। वहीं 6th-7th pay commission कर्मचारियों को इस नियम संशोधन के मुताबिक ही अन्य सेवा और सुविधा का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। डीओपीटी (DoPT) ने इसके लिए आदेश जारी किया है। केंद्रीय सचिवालय सेवा (संशोधन) नियम, 2022 तैयार किये गए हैं। जिसमें केंद्रीय सचिवालय सेवा नियम, 2009 के नियम 21 और नियम 23 में संशोधन किया गया है।
वहीँ यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू माने जायेंगे। कर्मचारियों को इसी नियम के तहत सेवा का लाभ मिलेगा। जारी आदेश के मुताबिक G.S.R. 721(अ).-राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रोविज़न द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सचिवालय सेवा नियम, 2009 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाएं गए हैं। जिसके तहत:-
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संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-
- इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सचिवालय सेवा (संशोधन) नियम, 2022 है।
- वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
केंद्रीय सचिवालय सेवा नियम, 2009 में
- नियम 21 में, “विनियमन” शब्द के बाद, “आयोग के परामर्श से” शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे
- नियम 23 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
नियम के तहत 23 संख्या शिथिल करने की शक्ति – जहां केंद्र सरकार संतुष्ट है कि इन नियमों और इसके तहत बनाए गए विनियमों में से किसी के संचालन से किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों या पदों में अनुचित कठिनाई होती है, वह आयोग के परामर्श से छूट या आराम कर सकती है, उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों की आवश्यकता इस हद तक हो और ऐसी शर्तों के अधीन हो, जो आवश्यक समझे जाएँ।
बता दें कि मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग (II) खंड 3 उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.140 (ई), दिनांक 27 फरवरी, 2009 के तहत प्रकाशित किए गए थे।