नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। कर्मचारियों (Employees) की छुट्टी के मामले में नवीन आदेश जारी किए गए हैं। मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के तहत 6th-7th pay commission महिला कर्मचारियों (Women Employees) को 60 दिन स्पेशल मेटरनिटी लीव (special maternity leave) प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा नीति नियम तय किये जाने के बाद अब रेल मंत्रालय ने भी इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं महिला कर्मचारियों के लिए कुछ नियम और शर्तें भी तय की गई है।
DOP&T ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 130418/1/2021-स्था.(L) दिनांक 02.09.2022 के तहत बच्चे की मृत्यु के तुरंत बाद या बच्चे के मृत जन्म के मामले में महिला केंद्र सरकार की कर्मचारी के लिए 60 दिनों के विशेष मातृत्व अवकाश की शुरुआत की है। रेलवे कर्मचारियों के लिए इन प्रावधानों को अपनाया जा रहा है।
बच्चे के मृत होने पर या जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु की स्थिति में एक माँ द्वारा झेले गए भावनात्मक आघात को ध्यान में रखते हुए, जिसका उसके जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है, अब विशेष मातृत्व प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। एक महिला रेल सेवक को जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु के मामले में / बच्चे के मृत जन्म के मामले में निम्नलिखित शर्तों के अधीन 60 दिनों की छुट्टी दी जाएगी:
यदि किसी महिला रेल कर्मचारी द्वारा पहले ही मातृत्व अवकाश का लाभ उठाया जा चुका है और उसकी छुट्टी जन्म के तुरंत बाद/मृत जन्म के तुरंत बाद बच्चे की समाप्ति की तारीख तक जारी रहती है, तो बच्चे की मृत्यु तक पहले से प्राप्त मातृत्व अवकाश को किसी अन्य में परिवर्तित किया जा सकता है। उसके अवकाश खाते में चिकित्सा प्रमाण-पत्र के लिए आग्रह किए बिना उपलब्ध छुट्टी का प्रकार और 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश जन्म/मृत जन्म के तुरंत बाद बच्चे की समाप्ति की तारीख से दिया जा सकता है।
यदि किसी महिला रेल कर्मचारी ने मातृत्व अवकाश का लाभ नहीं उठाया है, तो जन्म/मृत जन्म के तुरंत बाद बच्चे की समाप्ति की तारीख से 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है।
जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु की स्थिति को जन्म के 28 दिन बाद तक परिभाषित किया जा सकता है। गर्भ के 28 सप्ताह के बाद या उसके बाद जीवन के कोई लक्षण नहीं पैदा होने वाले बच्चे को स्टिलबर्थ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
विशेष मातृत्व अवकाश का लाभ केवल 2 से कम जीवित बच्चों वाली महिला रेल सेवक और केवल अधिकृत अस्पताल में प्रसव के लिए स्वीकार्य होगा।”अधिकृत अस्पताल” को सरकारी अस्पताल/रेलवे अस्पताल या केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस)/रेलवे पैनलबद्ध अस्पताल के तहत सूचीबद्ध निजी अस्पताल के रूप में परिभाषित किया गया है। गैर-सूचीबद्ध निजी अस्पताल में आपातकालीन प्रसव के मामले में, आपातकालीन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
ये प्रावधान इन आदेशों के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे। पिछले मामले जहां भी निपटाए गए हैं, उन्हें फिर से खोलने की आवश्यकता नहीं है। इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।